गाड़ी चलाने वाले दें ध्यान..जल्दी करें ये काम..नहीं तो गाड़ी होगी सीज़!
गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि अब सड़क के किनारे कंपनी, मॉल या मकान मालिक द्वारा वाहनों को रोड पर खड़ा करने से ट्रैफिक बाधित होने पर उसे धारा 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा।
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