UP: बच्चे स्कूटी चलायेंगे तो पापा जेल जाएंगे..जुर्माना भी भरना होगा

यदि कोई वाहन मालिक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूटी-बाइक या कार चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

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