बड़ी ख़बर दिल्ली से आ रही है। जहां विश्वास नगर में अवैध निर्माण गिराए जाने पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने DDA को ये निर्देश दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर लोग घर खाली ना करें तो वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं।
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जसिट्स अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने आदेश में कहा कि “अगर निवासी खुद 29 मई तक जगह खाली नहीं करते तो उसके बाद डीडीए अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।
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क्या है पूरा मामला ?
दरअसल दिल्ली के विश्वास नगर में 22 मई को सुबह 8 बजे से डीडीए ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में याचिका दायर की गई थी। डीडीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi high court) मार्च में ही अवैध निर्माण को खारिज कर चुका है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस इलाके में डीडीए (DDA) द्वारा अवैध निर्माण हटाए जाने पर सात दिन के लिए रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि लोग खुद अपने घर खाली कर दें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ पुनर्वास के मामले पर ही सुनवाई करेंगे.
साफ है कि एक हफ्ते बाद डीडीए यह तोड़फोड़ अभियान फिर से चला सकता है. याचिका में कहा गया है कि इतनी भीषण गर्मी में लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, जबकि उनके पास रहने का कोई विकल्प नहीं है। लोगों में स्थानीय विधायक ओमप्रकाश शर्मा के खिलाफ भी रोष है। पीड़ित लोग प्रशासन से घर के बदले घर देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि डीडीए ने कुछ दिन पहले नोटिस देकर घर खाली करने का निर्देश दिया था।
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