नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court) ने मनी लांड्रिंग मामले के संबंध में सुपरटेक ( Supertech) ग्रुप के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा (RK Arora) के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
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(A Delhi court is likely to decide on September 26 whether to take cognisance of the charge sheet filed against RK Arora)the chairman and promoter of real estate group Supertech, in a (Money Laundering case)
वहीं,अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने मंगलवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया साथ ही 30 अक्टूबर, 2023 को आरके अरोड़ा की हाजिरी के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया। इसी बीच अदालत ने भी आरोप पत्र में नामित सभी आरोपियों, उनके फर्मों के प्रतिनिधियों को भी समन जारी किया है।
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ईडी की विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा, मनीष जैन, मोहम्मद फैजान के साथ इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। इसी बीच, अदालत ने अरोड़ा के द्वारा दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।
आरके अरोड़ा को 27 जून को पीएमएलए ( धन शोधन निवारण अधिनियम) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, पिछले हफ्ते दिल्ली के उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के आधार को चुनौती देने वाली अरोड़ा की याचिका को खारिज कर दी थी। कोर्ट का ये कहना है कि, वर्तमान मामले में, गिरफ्तारी का आधार याचिकाकर्ता को बताया दिया गया है। और उन्होंने अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में इसका समर्थन किया है।
इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया कि ईओडब्ल्यू ( आर्थिक अपराध शाखा), दिल्ली पुलिस द्वारा 26 एफआईआर दर्ज की गई थी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों के खिलाफ धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश) के साथ धारा 406 ( आपराधिक विश्वासघात), 420 ( धोखाधड़ी), 467/471 आईपीसी के तहत कम से कम 670 घर खरीदारों को धोखा देने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला 164 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है।