Delhi में धारा 163 लागू , जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
Delhi News: अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपक बता दें कि दिल्ली (Delhi) में अगले 6 दिनों के लिए धारा-163 लागू कर दी गई है। इसी धारा को पहले धारा-144 के नाम से जाना जाता था। धारा-163 लगने के बाद अब दिल्ली (Delhi) में 5 दिनों के लिए सब कुछ सामान्य नहीं रहने वाला है। इस दौरान प्रशासन द्वारा कई चीजों पर पाबंदी लग गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को खूफिया रिपोर्ट्स मिली थीं, जिसको देखते हुए दिल्ली में धारा-163 (Section-163) लागू करने का निर्णय लिया गाय है।
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नवरात्रि, दशहरा और त्योहारी सीजन में दिल्ली के बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। इसी दौरान जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) भी होने हैं। चुनावों के साथ ही वक्फ अमेंडमेंट बिल, शाही ईदगाह मामले को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को 2 महान हस्तियों की जयंती होने के कारण राजधानी में कई वीआईपी मूवमेंट (VIP Movement) के कारण भी यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन को इस दौरान शांति का माहौल बिगाड़ने की आशंका है और पुलिस को इसकी खूफिया रिपोर्ट्स भी मिली हैं। दिल्ली में धारा-163, 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
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इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
अब अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क रहेगी। इस दौरान दिल्ली में 5 लोगों के साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान हथिया साथ रखने, लाठी-डंडे भी साथ रखने पर सख्त रोक रहेगी। धारा-163 के तहत कई चीजों पर रोक लगाई गई है। इन सबके साथ ही दिल्ली में नुक्कड़ सभा, विरोध प्रदर्शन, जनसभा, जुलूस जैसे आयोजनों पर भी पाबंदी लगाई गई है।
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बीएनएस की धारा-163 (Section-163) लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान सुरक्षाबलों के अलावा किसी को भी हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ऐसी चीजों पर भी रोक रहेगी, जिससे हमलाकर दूसरों को घायल किया जा सकता हो। ये पाबंदियां अगले महीने की पांच तारीख तक लागू रहेंगी। इसके बाद चीजें पहले की तरह ही सामान्य हो जाएंगी।