Pushkar Dhami: उत्तराखंड में जल्द ही, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code- UCC) लागू हो सकता है। दरअसल, UCC की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस ड्राफ्ट को बनाने वाली समिति ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) को यह ड्राफ्ट सौंप दिया है। इस दौरान सीएम धामी (Cm Dhami) ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की तिथि के लिए जल्द मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक होगी। जिसमें तय होगा कि इसको कब लागू करेंगे।
ज्ञात हो, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Cm Pushkar Dhami) ने 2022 विधानसभा चुनाव के मतदान से दो दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा किया था। राज्य में सरकार बनते ही पुष्कर धामी (Pushkar Dhami) ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कमेटी का गठन किया था। अब, कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है। उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) अब ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी। फिर उसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होते ही, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
बता दें कि उत्तराखंड 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। सीएम धामी के अनुसार 9 नवंबर यानि कि राज्य स्थापना दिवस तक देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है।
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समान नागरिक संहिता नियमावली की मुख्य बातें
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
- विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को दिनांक 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया।
- उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति उपरांत दिनांक 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।
- उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के नियमावली एवं क्रियान्वयन बनाए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति गठित की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमावली हिन्दी एवं अग्रेंजी दोनों संस्करणों में आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को राज्य सरकार को हस्तगत की जा रही है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन-रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्य पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधित प्रक्रियाएं उल्लेखित है।
- जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस हेतु एक पोर्टल और Mobile App भी तैयार किया गया है जिससे कि रजिस्ट्रेशन, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हो सके।