Pushkar Dhami: उत्तराखंड की धामी सरकार (Dhami Government) ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushakr Singh Dhami) ने दिवाली से ठीक पहले राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। मतलब, अब राज्य कर्मचारियों को 50 फीसदी की जगह 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) के सभी नियमित, पूर्णकालिक और यूजीसी (UGC) से जुड़े अधिकारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई, 2024 से मिलेगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान कैश में किया जाएगा। जबकि 1 अक्टूबर से भत्ता वेतन में जोड़ दिया जाएगा।
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हालांकि, उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश अपने आप लागू नहीं होंगे। उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा।
बता दें कि बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने की सतत सेवा की हो। छह माह से एक साल तक की सेवा के लिए कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। इसी तरह अस्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन सालों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, वह भी इस बोनस के पात्र होंगे।
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वहीं, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, निलंबन के बाद बहाल हो चुके कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनका निकाय खुद वहन करेगा और इसमें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।