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Punjab: बच्चों को गाड़ी देने वाले इस ख़बर को ज़रूर पढ़ें

पंजाब
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Punjab News: बच्चों को गाड़ी देने से पहले पढ़ ले ये जरूरी खबर

Punjab News: पंजाब के लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि पंजाब में यातायात नियमों की अनदेखी काफी महंगी पड़ सकती है। पंजाब में नाबालिग बच्चा अगर बाइक स्कूटी या कार बाइक या कार चलाते पकड़ा जाता है तो उसके मां-बाप को 3 साल कैद और 25 हजार जुर्माना होगा। अगर वह किसी दूसरे से मांगकर वाहन चला रहा है तो फिर उसके मालिक को यही सजा मिलेगी। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस 31 जुलाई से यह नियम लागू करने जा रही है।
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पंजाब के ADGP (Traffic) ने इस विषय में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी किए हैं। अंडरएज की ड्राइविंग मामले में मां-बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199 ए और 199 -बी के तहत एक्शन होगा।

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जानिए ADGP ट्रैफिक के ऑर्डर की खास बातें

मां-बाप को पुलिस करे जागरुक

ADGP के ऑर्डर के अनुसार आने वाली 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग करते मिला तो उसके मां-बाप या वाहन मालिक पर एक्शन होगा। इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करेंगे।

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पेरेंट्स के साथ ही वाहन मालिक पर भी होगा एक्शन

एडीजीपी के अनुसार इस पूरे मामले में दूसरे वाहन मालिकों को भी बताया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपनी गाड़ी बिलकुल भी न दें। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर उस हालत में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखकर मालिक पर एक्शन लिया जाएगा।

जानिए ADGP का आदेश

चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर रोक लगा चुकी पुलिस

आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब पुलिस चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर भी रोक लगाई है। ADGP ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर बताए थे कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है। नेशनल हाईवे या अन्य सड़कों पर उनसे बाहर निकलकर बच्चे या बड़े हुड़दंग करते हैं। इससे ड्राइवर का ध्यान भटकता है। ऐसी सूरत में एक्सीडेंट होता है। पुलिस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी है।

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कनाडा की तर्ज पर सड़क सुरक्षा फोर्स

पंजाब में सड़क हादसे को कम करने के लिए कनाडा की तर्ज पर सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) बनाई गई है। देश में यह इस तरह की पहली फोर्स है। जिसकी तैनाती सिर्फ हाईवेज पर हुई है। यह गाड़ी में समस्या, एक्सीडेंट या अन्य इमरजेंसी में लोगों की सहायता करती है। फोर्स में 5 हजार पुलिसकर्मी और 130 मॉडर्न वाहन हैं। CM भगवंत मान का दावा है कि पुलिस अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुकी है। वहीं लोगों का 25 लाख से अधिक का कीमती सामान भी बचाया है।

फरिश्ते स्कीम

पंजाब सरकार ने फरिश्ते स्कीम भी पंजाब में लागू की है। इस स्कीम के अनुसार अगर कोई सड़क हादसे में घायल होता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले को 2 हजार रुपए व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करने की योजना है। इस मददगार से पुलिस किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगी। वहीं, पहले 48 घंटे घायल का हर हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा।