Chhattisgarh

Punjab: अब नए बिजली कनेक्शनों के लिए NOC की आवश्यकता नहीं- कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा

पंजाब राजनीति
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Punjab News: पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब सरकार के एक अहम लोक-हितैषी फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) अब आवेदकों द्वारा अनिवार्य गारंटी जमा करवाने के बाद बिना ‘नॉन-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) के ही बिजली कनेक्शन जारी करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि नागरिकों को बिना किसी देरी के मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

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अरोड़ा ने बताया कि पहले बिजली कनेक्शन लेने से पहले आवेदकों को स्थानीय प्राधिकरण—जैसे MCs, GAMADA, GLADA, JDA, ADA, PDA या BDA—द्वारा जारी NOC, रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट या मंज़ूरशुदा बिल्डिंग प्लान जैसी स्वीकृतियाँ जमा करवानी होती थीं। विभिन्न विभागों से इन स्वीकृतियों के उपलब्ध न होने या देरी होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हमें एक व्यावहारिक समाधान खोजने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा, “आज वह समाधान लागू हो गया है।” संशोधित निर्देशों के अनुसार, यदि आवेदक यह लिखित प्रतिज्ञा देता है कि यदि भविष्य में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन को अवैध या अनधिकृत घोषित किया जाता है तो उसका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है, तो सप्लाई कोड 2024 के लागू प्रावधानों के तहत सभी आवेदकों को बिजली आपूर्ति कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, आवेदक को सप्लाई कोड 2024 के तहत देय सामान्य शुल्कों के अतिरिक्त, डिसमेंटलिंग चार्ज (निपटान संबंधी खर्च) को सुरक्षा के रूप में कवर करने हेतु सर्विस कनेक्शन चार्ज जितनी राशि भी जमा करवानी होगी।

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अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, “मान सरकार का मानना है कि हर परिवार बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का हकदार है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक बिजली सप्लाई से वंचित न रहे।” बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे राज्य में संशोधित दिशानिर्देशों का पारदर्शिता और एकरूपता से सख्त पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली कनेक्शन से संबंधित आवेदन फ़ॉर्मों को सरल बनाने और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले PSPCL ने निर्णय लिया था कि LT (लो टेंशन) श्रेणी के तहत 50 kW तक के लोड वाले नए कनेक्शन या बदलाव के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों या उपभोक्ताओं को भवन में बिजली कनेक्शन लगाने के लिए किसी लाइसेंसशुदा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट या कोई स्व-प्रमाणीकरण/हस्ताक्षरित दस्तावेज़ जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके स्थान पर, ऑनलाइन आवेदन फार्म में एक घोषणा शामिल होगी, जिसमें आवेदक यह घोषित करेगा कि भवन में आंतरिक वायरिंग किसी लाइसेंसशुदा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर/सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा लगाई और परीक्षण की गई है, और परीक्षण प्रमाणपत्र आवेदक के पास उपलब्ध है।