1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को PM मोदी का होली गिफ़्ट..वेंडर्स बोले..मोदी हैं तो मुमकिन है

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देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने दिल्ली के 5 हजार स्ट्रीट वेंडर्स समेत 1 लाख वेंडरों को PM स्वनिधि योजना के तहत लोन बांटा। इस दौरान पीएम मोदी ने वेंडर्स की तारीफ़ की। कहा कोरोनाकाल में हमने रेहड़ी-पटरी वालों की ताकत देखी है। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना मुश्किल है।

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PM स्वनिधि स्कीम को 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था। देश भर में 62 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। अकेले दिल्ली में लगभग 2 लाख लोन बांटे गए हैं, जिसकी राशि 232 करोड़ रुपए है। सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाता है। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। यह कर्ज बेहद आसान शर्तों पर दिया जाता है। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती है।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से कोविड महामारी के दौरान 1 जून 2020 को लाई गई थी। इसका उद्देश्य उन कारोबारियों की मदद करना था, जो कि रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले लोग थे और उन्हें पैसे कमाने में महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हो रही थी।

इस योजना के तहत सरकार ऐसे कारोबारियों को अपना बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए तीन किश्तों में लोन देती है। पहली बार में 10 हजार रुपये का लोन, दूसरी बार में 20 हजार रुपये का लोन औऱ तीसरी बार में 50 हजार तक का लोन बैंक की तरफ से दिया जाता है।

सरकार इस योजना के तहत लिए गए लोन पर 7 फीसदी की सब्सिडी देती है। इसका मतलब यह है कि आपको बैंक जिस ब्याज दर पर लोन दे रहा है, उसमें से 7 फीसदी का ब्याज सरकार की तरफ से अदा किया जाएगा। साधारण भाषा में कहें तो सरकार 7 फीसदी का लोन माफ कर देती है। यह रकम सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में सीधे हर तीन महीने में ट्रांसफर कर दी जाती है।

कैसे करना होगा अप्लाई? क्या है पात्रता?

अगर आप भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीक के बैंक जाना होगा। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं भी लोन दे सकती हैं। ऐसे में आपको वहां जाना होगा और वहां मौजूद एजेंट आपको आवेदन करने और मोबाइल या वेब पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में मदद करेंगे।

पात्रता की बात की जाए तो जरूरी यह है कि जो भी वेंडर अप्लाई कर रहे हैं, वो 24 मार्च, 2020 या उससे पहले उस शहर में फेरी का काम कर रहे हों।

जरूरी डॉक्यूमेंट

जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर आवेदक को आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र (वोटर आईडी), ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड में से किसी भी आईडी की जरूरत पड़ सकती है।