खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का निर्देश
मानसून से पहले राशन उठान की मंजूरी
30 मई तक, अगस्त तक का खाद्यान्न उठान और वितरण का निर्देश
बारिश और बाढ़ से पहले लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की तैयारी
FCI को गोदामों में स्टॉक रखने और राज्यों से समन्वय के आदेश
Patna News: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न की अग्रिम उठान और लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दी है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न की उठान 30 मई 2025 तक पूरी की जाय।
ये भी पढ़ेंः Khelo India Youth Games 2025: बिहार की दिव्या-रुद्र की जोड़ी ने यूपी को दी मात
उन्होंने ने कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह निर्णय बरसात, बाढ़ जैसे मौसम की वजह से उत्पन्न होने वाले परिवहन और भंडारण की चुनौतियों को देखते हुए लिया है। केंद्र सरकार की कोशिश है लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाया जा सके।
मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को अपने गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने और राज्यों के साथ मिलकर खाद्यान्न की अग्रिम उठान को सुचारू रूप से पूरा कराने का निर्देश दिया है।