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Noida के इस बिल्डर की संपत्ती कुर्क करने का आदेश जारी..निवेशकों में हड़कंप

दिल्ली NCR नोएडा
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Noida News: नोएडा के एक बिल्डर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा में दो भूमि आवंटनों के मामले में 2,409.77 करोड़ रुपये के लंबित बकाये पर रियल्टी समूह एम्स मैक्स गार्डेनिया (AMG) की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि, एएमजी समूह (AMG Group) ने लंबित बकाया की राशि को चुनौती देते हुए दावा किया है कि यह करीब 1,050 करोड़ रुपये ही है। समूह अपनी आवासीय परियोजनाओं में फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू कराने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के अनुरूप इसका 25 प्रतिशत भुगतान करने के लिए राजी है।
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Pic Social Media

नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के अनुसार एम्स मैक्स गार्डेनिया प्राइवेट लिमिटेड (Aims Max Gardenia Pvt Ltd) को सेक्टर 75 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटित हुआ था। उस पर कुल 1,717.29 करोड़ रुपये का बकाया था। ऐसे ही गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 692.48 करोड़ रुपये का बकाया था। उसे सेक्टर 46 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटित हुआ था। ये दोनों बकायेदार एएमजी समूह की कंपनियां हैं। इन पर बकाया राशि की स्थिति 31 दिसंबर, 2023 तक की है।

जारी हुआ आदेश

नोएडा प्राधिकरण ने बकाया न जमा करने के आधार पर एएमजी समूह की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं में फंसे सभी 3,379 फ्लैट खरीदारों के पक्ष में नियमों के अनुरूप रजिस्ट्री की कार्यवाही होगी।

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2023, दिसंबर में सरकार ने दिया था आदेश

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लोकेश एम ने बताया कि रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की समस्याएं का हल निकालने के लिए यूपी सरकार ने 12 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश के माध्य्म से एक नीति/ पैकेज निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बिल्डर प्राधिकरण को देय बकाया चुकाएं और खरीदारों के पक्ष में फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी करें। उन्होंने एक बयान में बताया कि इसी नीति के अनुरूप नोएडा प्राधिकरण ऐसे बिल्डरों की पहचान कर फ्लैट खरीदारों के पक्ष में उनकी देनदारी की पूरी राशि का 25 प्रतिशत प्राधिकरण में जमा कराकर रजिस्ट्री कराने की कार्रवाई कर रहा है।

ब्याज सहित चुकाना होगा बकाया

कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर राहत पाने की समय सीमा दिसंबर 2023 तक ही थी, जिसका उल्लेख करते हुए प्राधिकरण ने कहा कि दोनों भूमि आवंटियों को अब ब्याज सहित पूरा बकाया जमा करना होगा। इस बीच, एम्स मैक्स गार्डेनिया के प्रवक्ता ने कहा कि समूह अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर वास्तविक राशि जो लगभग 600 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये है का 25 प्रतिशत जमा करके जीरो पीरियड (कांत पैनल द्वारा अनुशंसित छूट) का लाभ लेना चाहता है।

जानिए क्या कहा कंपनी प्रवक्ता ने

कंपनी के प्रवक्ता ने इसको लेकर कहा कि जिस मामले में प्राधिकरण 1,717 करोड़ रुपये और 692 करोड़ रुपये के बकाये की बात कर रहा है, वह अभी भी कोर्ट में पेडिंग है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से रजिस्ट्री न हो पाना और फ्लैटों के कब्जे में देरी होने की समस्या बनी हुई है। केंद्र स्तर पर अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली एक समिति ने घर खरीदारों, बिल्डरों और स्थानीय अधिकारियों से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए सिफारिशें की हैं।