Delhi-NCR के 30 बड़े स्कूलों पर बड़ा संकट
Ghaziabad News: दिल्ली-NCR (Delhi-NCR) के 30 स्कूलों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दें कि राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 30 स्कूलों पर आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन न देने का आरोप है। गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह (DM Indra Vikram Singh) ने सभी स्कूलों को आरटीई के तहत एडमिशन न लेने पर फटकार लगाई है। साथ ही डीएम ने इन 30 स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को साफ साफ शब्दों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 जुलाई तक ए़डमिशन से संबंधित रिपोर्ट जमा किया तो कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पिछले सत्र में आरटीई के तहत एडमिशन (Admission under RTE) नहीं लेने वाले 6 बड़े स्कूलों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं।
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आपको बता दें कि गाजियाबाद (Ghaziabad) में आरटीई के तहत एडमिशन नहीं मिलने पर लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायतों को लेकर डीएम ने स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था। डीएम ने इस मीटिंग में दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड द्वारा आरटीई के तहत एक भी एडमिशन नहीं लेने पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस साल आरटीई के तहत दाखिला नहीं करने वाले स्कूलों पर भी निश्चित रूप में कार्यवाई की जाएगी। इस मीटिंग में बैठक में डीपीएस वसुंधरा, उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स शास्त्रीनगर, के आर मंगलम स्कूल, वैशाली, शम्भू दयाल ग्लोबल पब्लिक स्कूल दयानन्द नगर, अमेटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 6 वसुन्धरा, गुरुकुल द स्कूल डासना रोड, डीएलएफ पब्लिक स्कूल राजेन्द्रनगर, कैम्ब्रिज स्कूल इन्दिरापुरम सहित कुल 30 स्कूल के प्रतिनिधि शामिल थे।
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डीएम ने 30 स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था मीटिंग में
जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें सभी बच्चों का एडमिशन लेने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी स्कूलों को नसीहत देते हुए कहा कि सिस्टम से ऊपर कोई भी नहीं है। डीएम ने सभी स्कूलों को 24 जुलाई 2024 तक समय दिया है। उसके बाद स्कूलों के खिलाफ कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।
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बता दें कि आरटीई के तहत अब स्कूलों को फीस की रसीद और स्कूलों द्वारा दी जाने वाली जानकारी एक होनी चाहिए। जिला प्रशासन को स्कूलों द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर जरूरी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद में हजारों बच्चों को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे यूपी के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने के प्रावधान किए गए हैं।
जिलाधिकारी से मीटिंग के बाद अब इन स्कूलों को 24 जुलाई तक बताना होगा कि इस साल कितने बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला लिया। फिर जिला प्रशासन जांच करेगी और इसमें अगर गलतियां मिलेगी तो स्कूल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
ANSPA के महासिचव के अरुणाचलम ने कहा है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जानबूझ कर RTE के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। या फिर कम देते हैं। ऐसे स्कूलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
पहले इन 12 स्कूलों का नाम था इस लिस्ट में शामिल
बाल भारती पब्लिक स्कूल
दिल्ली पब्लिक स्कूल
रामज्ञया स्कूल
द मिलेनियम स्कूल
समसेरा वर्ल्ड एकेडमी
दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल
राघव ग्लोबल स्कूल
शिव नादर स्कूल
आर्मी पब्लिक स्कूल
फार्चून वर्ल्ड स्कूल
संस्कार रोजा जलालपुर
आक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल