Nodia News: नोएडा के वाहन चालकों के लिए खुश कर देने वाली ख़बर है। नोएडा (Noida) के वाहन चालकों का पांच साल के भीतर हुए चालान (Challan) अब नहीं भरना पड़ेगा। चालान को लोग परिवहन विभाग में प्रार्थना पत्र देकर खत्म करवा सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को वाहन संबंधी वे कागज भी वापस मिल जाएंगे, जो जब्त किए गए थे। उत्तर प्रदेश शासन ने 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच हुए सभी चालान को रद्द करने का आदेश दिया था। 2 जून को शासन की ओर से आदेश जारी किया गया कि यह यातायात पुलिस और परिवहन विभाग (Department of Transportation) दोनों के द्वारा किए गए वाहनों के चालान पर लागू है।
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शासन ने परिवहन अधिकारी को कोर्ट से वादों की सूची प्राप्त कर उन्हें ई-चालान (E-Challan) पोर्टल से डिलीट करने का आदेश दिया था। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चालान निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। लोग चालान निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। यदि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन जमा किया गया है तो उसकी जानकारी भी एक आवेदन पर जरूर लिखें। चालान निरस्त करने के साथ ही दस्तावेज वापस कर दिए जाएंगे।
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि यातायात नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं। लोग इनका पालन करें। नियमों को न मानन चालकों के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें वाहनों को जब्त करने के अलावा चालान की कार्रवाई की जा रही है। सबसे ज्यादा उल्लंघन तेज गति में वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने और लाल बत्ती के उल्लंघन करने पर किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, निजी बसों द्वारा परमिट शर्त का न मानना, जिसमें जहां-तहां बस रोककर सवारी को उतारना और बैठाना व अन्य नियमों की अनदेखी शामिल है। उन्होंने कहा कि लोग यातायात और परिवहन नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना की स्थिति में उनकी जान जोखिम में पड़ने से बच सकती है।
यातायात पुलिस के पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू
यातायात पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच साल की अवधि में करीब 17 लाख चालान किए गए थे, जिनमें से डेढ़ लाख चालान ई-पोर्टल से डिलीट किए जा चुके हैं। बाकी भी डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, परिवहन विभाग द्वारा इस अवधि में लगभग 30 हजार वाहनों के चालान किए गए थे। इस पर भी काम किया जा रहा है। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि एक सादे कागज पर प्रार्थनापत्र लिखकर परिवहन विभाग में जमा करना है। इसके बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।
परिवहन अधिकारी को प्रार्थनापत्र देना होगा
परिवहन विभाग के मुताबिक वाहन मालिक को चालान खत्म कराने के लिए सेक्टर-32 स्थित सहायक संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय में एआरटीओ प्रशासन को प्रार्थना पत्र देना है। रविवार को छोड़कर बाकी कार्यदिवसों में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक प्रार्थनापत्र दे सकते हैं।