जो लोग रोजाना नोएडा या ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आते-जाते हैं ये ख़बर उनके लिए है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली और-एनसीआर में बिगड़ती एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल 4 व्हीलर गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इतना ही नहीं अगर पाबंदी के बावजूद आप अनजाने में बीएस-3 और बीएस-4 गाड़ियों के लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में…
दरअसल, केंद्र द्वारा जारी एक आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कल यानी रविवार को बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. केंद्र सरकार ने रविवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.
2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने हटाई थी पाबंदियां
इससे पहले बीते 2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने ये पाबंदियां हटाई थीं. इसके बाद रविवार को इसे फिर से लागू करने का आदेश दिया गया है. इसके तहत दिल्ली के साथ एनसीआर में भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 वाले डीजल चार पहिया वाहन नहीं चलेंगे. बता दें कि इस आदेश के बाद दिल्ली में लाखों गाड़ियां सड़क पर नहीं चल पाएंगी.
नियमों के उल्लंघन पर देना पड़ेगा इतना जुर्माना
अगर आप इस पाबंदी के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.आदेश में कहा गया है, ‘यदि कोई बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) सड़क पर पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है.