Noida: इस सोसायटी में बिल्डर के खिलाफ़ आवाज़ उठाने की सज़ा मिली!

दिल्ली NCR
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नोएडा-ग्रेटर में फ्लैट खरीदार और बिल्डर की नोकझोंक आम बात हो गई है। लेकिन अगर आवाज़ उठाने पर जुर्माने के लिए नोटिस भेज दी जाए तो ये बात गले नहीं उतरती

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, अजनारा होम्स सोसाइटी के पांच निवासियों के साथ ऐसा ही हुआ है. जानकारी के मुताबिक यहां के निवासियों को नोएडा पुलिस ने नोटिस जारी किया है. साथ ही एक जून तक 50 हजार का बॉन्ड भरने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई भी हो सकती है. क्या है मामला चलिए विस्तार से जानते हैं.

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नोटिस में क्या है?

अजनार होम्स के निवासी के मुताबिक लोगों ने बीते हफ्ते सोसाइटी के भीतर रैली निकाली थी. मेन्टेनेंस वालों से शिकायत की थी, उसके बाद 20 मई को पांच लोगों को नोटिस आया था. नोटिस में लिखा है कि हम अशांति फैला रहे हैं. सभी लोगों को अलग-अलग डेट पर बुलाया गया है, साथ ही मेन्टेनेंस वालों को भी नोटिस जारी की गई है ताकि सोसाइटी में कोई फसाद न हो.

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CRPC की धारा 111 के तहत नोटिस जारी

स्थानीय निवासियों के मुताबिक इस सोसाइटी में कुल 2,300 फ्लैट्स होंगे और यहां पर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है. आरोप है कि आए दिन बिजली कटती रहती है. चंदन के अनुसार पार्किंग एरिया लोगों को नहीं दिए गए हैं, बेसमेंट में पानी भरा रहता है. ऐसे में जब लोग विरोध करते हैं तो उन्हें नोटिस जारी किया जाता है.

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