ख़बर नोएडा-ग्रेटर नोएडा के उन तमाम पैरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे किसी ना किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। और रोजाना बस से स्कूल आ-जा रहे थे। नोएडा परिवहन निगम ने ऐसी 300 बसों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है जो बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नोएडा की सड़कों पर दौड़ रही थी।
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नोएडा परिवहन विभाग ऐसे बस ड्राइवरों के खिलाफ पहले भी नोटिस भी जारी कर चुका था। बावजूद उसके ट्रांसपोर्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ऐसे में नोएडा परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से 300 स्कूल बस के रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए हैं।
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ANSPA के महासिचव के अरुणाचलम ने बताया कि ऑल नोएडा पैरेंट्स एसोसिएशन, परिवहन विभाग को कई बार इस तरह की स्कूली बसों को लेकर शिकायत कर चुका है। बावजूद इसके ज्यादातर स्कूली बसों ने कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल खुलने के बावजूद फिटनेस नहीं कराई । जिसका नतीजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
वहीं सुपरटेक इकोविलेज-1 में रहने वाले एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी शशिभूषण साह का कहना है कि ऐसी बसें जिनका फिटनेस नहीं हुआ है वो बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। यूपी परिवहन निगम की कार्रवाई वाकई सराहनीय कदम है।
क्या हैं स्कूल बस के नियम?
- बसों का रंग पीला होना चाहिए।
- बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
- आपरेटर से ली गई बस में स्कूल आन ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
- खिड़की व शीशा होना आवश्यक।
- अग्निशमन यंत्र होना जरूरी।
- बस में फर्स्ट एड बाक्स होना चाहिए।
- स्कूल का नाम, पता और उसका फोन नंबर बस में आवश्यक।
- बस में स्कूल का एक सहायक या सहायिका जरूरी।
- चलती बस का दरवाजा बंद होना चाहिए।
- बस में निर्धारित गति से अधिक रफ्तार नहीं होनी चाहिए।