नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अनफिट Private School पर भारी जुर्माना
बड़ी ख़बर प्राइवेट स्कूलों(Private Schools) में चलने वाली अनफिट बसों को लेकर है जिस पर यूपी सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब ऐसे अनफिट स्कूली वाहनों की जांच अब सख्ती से होगी। इसके लिए आरटीओ ने दोनों संभागीय निरीक्षकों (आरआई) को स्कूलों में जाकर वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये दोनों आरआई शनिवार और रविवार को स्कूलों में जाकर जांच करेंगे।
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आरटीओ संजय कुमार तिवारी ने बताया कि आरआई तकनीकी रूप से दक्ष होते हैं। वाहनों की फिटनेस उनसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। ऐसे में दोनों आरआई विष्णु कुमार और प्रशांत कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। आरआई छुट्टी के दिन ही स्कूलों की जांच करेंगे, ताकि कार्यालय में फिटनेस और डीएल के काम प्रभावित न हों। इसके अलावा प्रवर्तन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।
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पूरे मामले पर ANSPA के महासिचव के अरुणाचलम ने यूपी सरकार की विभागीय कार्रवाई को बिल्कुल सही बताया। अरुणाचलम के मुताबिक ऐसे गाड़ियों की सख्ती की वजह से स्कूल आने-जाने वाले बच्चे सुरक्षित हो सकेंगे।
इन मानकों पर परखे जाएंगे वाहन
– वाहन का रंग पीला हो। आगे ‘विद्यालय बस या वैन’ लिखा हो।
– स्कूल का नाम वाहन के दोनों ओर हों।
– एक आपातकालीन द्वार और खिड़की हो,
जिसे दोनों ओर से खोला जा सके।
– वाहन में क्रॉस शीशे लगे हों, जिससे ड्राइवर प्रवेश और निकास द्वार के साथ पिछले पहिए का अगला हिस्सा साफ-साफ देख सके।
– दरवाजे में भरोसेमंद लॉक हों।
– वाहन की छत पर मजबूती से जुड़ी रॉड लगी हो।
– हर सीट पर सीट बेल्ट हो।
– प्रेशर या मल्टी टोन हॉर्न न लगा हो। आपात स्थिति के लिए अलार्म, घंटी या सायरन लगा हो।
– पारदर्शी फर्स्ट ऐड बॉक्स के साथ केबिन में और इमरजेंसी गेट पर एक-एक फायर एक्सटिंग्यूशर हो।
– सीएनजी वाहन में सिलिंडर के ऊपर सीट न हो।
– सीट के नीचे रैक लगी हो, जहां विद्यार्थियों के बैग ठीक से रखे जा सकें।
– इंडिकेटर सही हों।
– खिड़की में क्षैतिज स्टील की छड़े हों। दो छड़ों के बीच पांच सेमी से ज्यादा अंतर न हो।
– स्पीड गवर्नर लगा हो।
– जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगे हों।
– इमरजेंसी नंबर लिखा हो।
– वाहन का पंजीकरण नंबर हो।