Noida Authority

Noida Authority का बिल्डरों को बड़ा फ़रमान..करना होगा ये काम

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा
Spread the love

Noida Authority ने बिल्डरों के लिए जारी किया नया फरमान, अब करना होगा यह काम

Noida News: नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने बिल्डरों के डिफाल्टर होने से बचाने और फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा करने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिससे अब ऐसे बिल्डर की प्राधिकरण (Authority) से जमीन का आवंटन कराएंगे, जो प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने यह भी साफ कर दिया कि अब जिन भी बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट का आवंटन किया जाएगा, उसे आवंटन की डेट के 90 दिन में जमीन का पूरा पैसा जमा करना होगा।
ये भी पढ़ेंः Greater Noida West: Gaur City से ज़रूरी ख़बर..आप भी पढ़ें

Pic Social media

8 साल पुराने नियम में हुआ बदलाव

आपको बता दें कि पूर्व में बसपा सरकार ने बिल्डरों को लाभ देने के लिए यह व्यवस्था की थी कि ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट (Group Housing Project) के लिए जमीन का आवंटन होने के बाद बिल्डर द्वारा किश्तों में पैसे का भुगतान किया जा सके। किश्तों में पैसा जमा करने के लिए समय सीमा 8 साल तक थी। अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। बसपा सरकार द्वारा बदले गए नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। जिससे अब बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) के प्लॉट (Plot) का आवंटन कराने के बाद 90 दिन में जमीन की पूरी कीमत का भुगतान करना होगा।

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

जल्द आएगी 3 प्लॉट की योजना

आवंटन के नियमों में बदलाव करने के साथ ही नोएडा प्राधिरकण ग्रुप हाउसिंग के 3 प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी में है। ये प्लॉट सेक्टर-44 और 151 में हैं। लेकिन पहले इस योजना के लिए सेक्टर-151 में 6 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट चिह्नित किए गए थे, लेकिन अभी सिर्फ 3 प्लॉट योजना में शामिल किए जाएंगे। बाकी के प्लॉट के लिए योजना बाद में निकाली जाएगी।

ये भी पढ़ेंः Greater Noida: Supertech की इस सोसायटी में रजिस्ट्री शुरू

Pic Social media

पहले भुगतान उसके बाद होगी रजिस्ट्री

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम के अनुसार नियमों में बदलाव किए जाने के बाद आवंटन पाने वाले बिल्डरों को प्लॉट की पूरी कीमत का भुगतान तीन महीने के अंदर करना होगा। प्राधिकरण को जमीन की पूरी कीमत मिलने के बाद ही बिल्डर के पक्ष में प्लॉट की रजिस्ट्री होगी। अगर कोई बिल्डर 90 दिन में पूरा भुगतान नहीं करता है, तो उसका आवंटन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नई ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में कोई भी ऐसा बिल्डर प्लॉट के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, जिस पर अथॉरिटी का बकाया है। ऐसे में नए बिल्डरों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा।

प्राधिकरण का बकाया है 45 हजार करोड़

नोएडा अथॉरिटी द्वारा कई साल पहले आवंटित किए गए ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट के साथ ही स्पोर्ट्स सिटी, के अलावा कॉमर्शियल, इंटीट्यूशनल और इंडस्ट्री के प्रयोग के लिए आवंटित किए गए प्लॉटों के आवंटियों पर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इनमें से ग्रुप हाउसिंग प्रापर्टी के एवज में 27 हजार करोड़, स्पोर्ट्स सिटी के आवंटियों पर 8 हजार करोड़ और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के आवंटियों पर लगभग 8 हजार करोड़ बकाया है।