Income Tax: आप यह तो जानते होंगे कि टैक्स योग्य इनकम पर देश में टैक्स देने का विधान है, लेकिन आप जानकर हैरानी होगी कि देश में इन 5 इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। आइये आपको बताते हैं कि भारत में किन 5 इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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कृषि आय पर टैक्स छूट
आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के सेक्शन 10 (1) के मुताबिक कृषि से होने वाली आय टैक्स फ्री होती है। यह गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स, प्रोसेसिंग और वितरण को शामिल करता है। इसके सात ही कृषि कार्य में इस्तेमाल की गई संपत्ति का किराया टैक्स फ्री होता है, और कृषि भूमि की खरीद और बिक्री से होने वाली आय भी टैक्स से छूटती है।
अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 (ii) के अनुसार रिश्तेदारों से मिलने वाली प्रॉपर्टी, ज्वैलरी या पैसा पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, गैर-रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर सिर्फ 50,000 रुपये की सीमा के साथ छूट है। अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम या विरासत के रूप में हुई आमदनी को इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है।
ग्रेच्युटी पर भी कोई टैक्स नहीं
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स मुक्त होती है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी 10 लाख रुपये तक की राशि पर ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम के अनुसार, ग्रेच्युटी पर टैक्स कटौती अन्य सीमाओं पर भी निर्भर करती है।
स्कॉलरशिप भी टैक्स फ्री
विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों को शिक्षा में मदद के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति (Scholarship) टैक्स फ्री (Tax Free) है, साथ ही महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य लोगों को प्राप्त पेंशन पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है।
इसके अलावा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(15) के अनुसार, कुछ योजनाओं पर ब्याज से होने वाली कमाई पूरी तरह से कर मुक्त है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, लोकल अथॉरिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है।
बचत खाते से मिला ब्याज
आपके बता दें कि बचत खाते (Saving Account) में मौजूद पैसे पर हम तिमाही में ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स के कानून के अनुसार यह आपकी आमदनी है। इस पर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80TTA के हिसाब से आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं। अगर बचत खाते पर ब्याज सालाना 10,000 रुपये से ज्यादा है तो अतिरिक्त रकम पर आपको Income Tax देना पड़ेगा।