NEET की परीक्षा रद्द नहीं होगी, SC का बड़ा फैसला पढ़िए

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NEET Exam News: नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देशभर में प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा (NEET Exam) में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को कैंसिल करने की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने परीक्षा कैंसिल करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी कैंसिल नहीं होगी।
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एनटीए को मिली कोर्ट से नोटिस

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खूब फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। वहीं, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस दिया है।

याचिकाकर्ता ने दी ये दलील

छात्रों की सहायता और फायदे के लिए काम करने वाले एक संगठन के दो सदस्यों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नीट के पेपर लीक की खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है क्योंकि कई मेधावी छात्रों ने भविष्य में डॉक्टर बनने का अवसर गंवा दिया है।

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याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता केवल पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से वर्तमान याचिका किए हैं, जिन्होंने अपने-अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपनी पूरी कोशिश, गाढ़ी कमाई और ऊर्जा नीट, 2024 की तैयारी में लगाई थी, लेकिन उन्हें समान अवसर नहीं दिया गया।
याचिका के अनुसार, कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक पाएं हैं, जो सांख्यिकीय रूप से संभव ही नहीं है। परीक्षा का पूरा संचालन विवेकहीन एवं मनमाने तरीके और छात्रों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है।

नहीं हुआ पेपर लीक- NTA

इससे पहले एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कहा कि हमारी समिति की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया।

उन्होंने आगे बताया कि एनटीए को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय बर्बाद हुआ और छात्रों को इसके लिए मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। छात्रों की शिकायतों पर समिति विचार करेगी। वहीं, गड़बड़ियों का समाधान किया जाएगा। लेकिन सुबोध कुमार सिंह ने दावा किया कि परीक्षाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं, पूरी परीक्षा प्रक्रिया बेहद पारदर्शी रही।