Lok Adalat

Lok Adalat: लगने वाली है लोक अदालत..पेंडिंग चालान निबटा लेना

Trending दिल्ली दिल्ली NCR
Spread the love

इस दिन लगेगी Lok Adalat, आप भी अपने पेंडिग चालान को करा सकते हैं खत्म

Lok Adalat: अगर आपका भी ट्रैफिक चालान हो गया है और आप ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह खबर पूरा पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली (Delhi) हो या दूसरे शहर, सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते ही ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) झटपट चालान कर देती है। ऐसे में जिन लोगों का चालान हो जाता है, वो बेसब्री से राष्ट्रीय लोक अदालत लगने का इंतजार करने लगते हैं। अगर आप भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) ने इसका ऐलान कर दिया है।

ये भी पढ़ेंः Passport: घर बैठे बनवाएं पासपोर्ट ..ये रहा पूरा प्रोसेस

Pic Social media

कब लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 31 अगस्त 2024 तक के पेडिंग ट्रैफिक चालानों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालतों में 1 लाख 80 हजार ट्रैफिक चालानों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है।

किन किन मामलों की होगी सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत धारा 138 के दायरे में आने वाले मामलों के साथ ही समझौते योग्य आपराधिक मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, सिविल केस, श्रम विवाद और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम द्वारा शासित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

ये भी पढ़ेंः Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट को डायरेक्ट कनेक्ट की पहल शुरू

जानिए कहां होगी सुनवाई

आपको बता दें कि लोक अदालत की सुनवाई दिल्ली के 7 जिला न्यायालय (District Courts) परिसरों में हर तरह के सिविल केस और आपराधिक समझौता योग्य मामलों का हल किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली हाई कोर्ट में, उपभोक्ता मंच, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थायी लोक अदालतों में किया जाएगा।

कैसे कराएं ट्रैफिक चालान का निस्तारण

अगर आपका भी ट्रैफिक चालान हुआ है और आप राष्ट्रीय लोक अदालत से अपने वाहन के चालानों का निस्तारण कराना चाहते हैं, तो लोक अदालत में ऑनलाइन कटे हुए एक वाहन के 5 नोटिस और हाथ के कटे हुए 2 चालान लिए जाएंगे। वहीं वेबसाइट पर भी एक बार में एक वाहन के 5 नोटिस और 2 चालान ही डाउनलोड हो सकेंगे।

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

इसके लिए आपको सबसे पहले 9 दिसंबर सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और DSLSA की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा।
इसके बाद अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आखिरी के 5 अंकों को भरना होगा।
तब दिए गए ऑप्शन्स में से कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय चुनें।
इसके बाद चालान डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें क्योंकि लोक अदालत में प्रिंट निकालने की सुविधा नहीं होगी।
गाड़ी मालिक को प्रिंट आउट लेकर लोक अदालत में जाना होगा।
वेबसाइट पर आपके द्वारा चुना गया समय प्रिंटआउट में होगा और उसके आधार पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा करा सकते हैं।