Income Tax Budget 2024: वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी सौगात
Income Tax Budget 2024: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार का बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर बड़ी राहत दी। लेकिन ये राहत न्यू टैक्स रिजीम वालों को ही दी गई। नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।
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न्यू टैक्स रिजीम के फायदे
न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में 3 लाख रुपए की आय टैक्स फ्री कर दी गई है
3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा।
7 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 10 % टैक्स
10-12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स
और 15 लाख से ऊपर की आमदनी वालों को 30% टैक्स भरना होगा।
ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब
बजट 2024 में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मौजूदा समय में टैक्सपेयर्स को 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स रेट है।
- 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 20% टैक्स रेट है।
- 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स रेट है।
मतलब पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या खास
- निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
- ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी।।
पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम करा सकते हैं टैक्स फ्री
पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50 हजार की टैक्स छूट
अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी।
अब 5 लाख रुपए पर मिलेगा 87A का फायदा: इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपए पर जीरो टैक्स चुकाना होगा।