हिट एंड रन कानून अभी नहीं होगा लागू, कैसे बनी बात..पूरी ख़बर पढ़िए

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Hit and Run Law: हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में हो रहा आंदोलन अब समाप्त हो गया है, सरकार ने आश्वासन के बाद ड्राइवरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (All India Motor Transport Congress) ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary) अजय भल्ला ने बताया कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बात चीत की। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।
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एआईएमटीसी (AIMTC) की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकित ने जानकारी दी कि नए कानून लागू नहीं किए गए हैं। इसे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लागू किया जाएगा।

यह विरोध भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 106(2) को लेकर था। इसमें हिट-एंड- रन मामलों में कड़े कानून का प्रावधान था। ट्रक ड्राइवरों ने अखिल भारतीय हड़ताल करने की चेतावनी दी थी, जिससे ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर घबराहट फैल गई थी। विरोध प्रदर्शन जम्मू- कश्मीर, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में हो रहा था।

नए कानून के मुताबिक, हिट एंड रन मामलों में 10 साल तक की जेल और ₹ 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। वर्तमान में दो साल तक की जेल की सजा और हल्का जुर्माना है। अधिकतम 10 साल की सजा तब होगी जब अपराधी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ली हो और पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना ही गायब हो गया हो।

भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (All India Motor Transport Congress) और सभी ड्राइवरों से अपने अपने काम पर वापस लौटने की अपील की। गृह सचिव ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील करते हुए बोले कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही ‘हिट एंड रन’ मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने की सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। एआईएमटीसी आयोजन समिति के अध्यक्ष बाल मंकीत सिंह ने कहा कि ये कानून अभी तक लागू नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि एआईएमटीसी के साथ चर्चा के बाद ही नए कानून लागू किए जाएंगे।