GST Return: जीएसटी रिटर्न में देरी करने पर लगेगा इतना जुर्माना, बढ़ जाएगी मुश्किलें
GST Return: जीएसटी रिटर्न में देरी करने वाले व्यापारियों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शासन के एक आदेश के बाद जीएसटी रिटर्ज (GST Return) में देरी करना व्यापारियों की मुश्किल बढ़ा सकता है। जीएसटी रिटर्न में देरी के कारण पहले जहां व्यापारियों को 2 से 3 हजार रुपये की जुर्माना (Fine) के रूप में देना पड़ता था तो वहीं अब उनके पास 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की नोटिस पहुंच रही है। शासन के आदेश के बाद राज्य कर विभाग ने जीएसटी एक्ट की धारा 125 में अधिकतम जुर्माना राशि लगाए जाने के वैकल्पिक प्राविधान (Optional Provision) को अनिवार्य रूप से लागू किया है।
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जीएसटी एक्ट की धारा 125
जीएसटी एक्ट (GST Act) की धारा 125 में खरीद और बिक्री का रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्राविधान है। अधिकारियों को उनके विवेक के मुताबिक न्यूनतम जुर्माना लगाने का अधिकार इसी एक्ट में दिया गया है। कई बार किसी इमरजेंसी के कारण व्यापारी समय पर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं।
ऐसे में इसी एक्ट के प्राविधान से अधिकारी उनकी जुर्माना राशि तय करके उनको नोटिस जारी करते हैं। अब शासन स्तर पर नया आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें एक्ट में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना राशि लगाने का अधिकार अधिकारियों के विवेक के स्थान पर सीधे 50 हजार रुपये तय कर दिया गया है।
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राज्य कर विभाग (State Tax Department) के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए समय पर रिटर्न दाखिल कर देते हैं। लेकिन 10 प्रतिशत व्यापारियों पर समय से रिटर्न दाखिल न करने पर 2 से 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता था।
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व्यापारी के रिटर्न भरने के कारणों की जांच के बाद जुर्माना राशि निर्धारित की जाती थी। टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार जीएसटी में रिटर्न लेट होने पर प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस लगती है, साथ ही 18 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ दिया जाता है। अब इसके साथ 50 हजार रुपये अलग से जुर्माना के रूप में जमा करने की नोटिस जारी की जा रही है।