उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Yamuna Authority News: ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3800 फ्लैट खरीदारों के आशियाने का सपना जल्द होगा पूरा होने वाला है। यमुना प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को संजीवनी देने की तैयारी कर रहा है। इससे बिल्डरों को शून्य काल का लाभ मिलेगा।
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शासन की नीति को मानने के बाद प्राधिकरण बिल्डरों को यह लाभ देगा। प्राप्त सूचना के अनुसार अगर आवंटी प्लाट के किसी हिस्से पर कब्जा न मिलने के कारण निर्माण कार्य नहीं कर सका है जमीन को लेकर विवाद न्यायालय में है तो उस स्थिति में विवादित हिस्से के सापेक्ष शून्य काल का लाभ दिया जा सकता है। बिल्डर प्राधिकरण से शून्य काल का लाभ देने की मांग करते आ रहे हैं।
एक मुश्त समाधान योजना का लाभ भी बिल्डरों को दिया जाएगा। अभी तक अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर अन्य श्रेणी के लिए एक मुश्त समाधान योजना निकाली है। यमुना प्राधिकरण का बिल्डरों पर 4757 करोड़ रुपये बकाया है।
बीच में ही फंसी हैं पांच ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं
प्राधिकरण क्षेत्र में पांच ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं अधर में फंसी हैं। इसमें करीब 3800 खरीदार हैं। अन्य परियोजनाओं का आवंटन निरस्त या फिर एनसीएलटी (NCLT) में मामला विचाराधीन है। खरीदार लंबे समय से परियोजना के पूरा होने व फ्लैट पर कब्जा करने का इंतजार कर रहे हैं।
बिल्डर प्राधिकरण से शून्य काल का लाभ देने की मांग करते आ रहे हैं। प्राधिकरण आगामी बोर्ड बैठक में उनकी मांग पूरी करने के लिए प्रस्ताव रखने जा रहा है। इसके तहत शासन की शून्य काल के लिए निर्धारित नीति को स्वीकार किया जाएगा। इस नीति में स्पष्ट किया गया है कि अगर आवंटी भूखंड के किसी हिस्से पर कब्जा न मिलने के कारण निर्माण कार्य नहीं कर सका है, जमीन को लेकर विवाद न्यायालय में है तो उस स्थिति में विवादित हिस्से के सापेक्ष शून्य काल का लाभ दिया जा सकता है। नीति को लागू करने के लिए बिल्डरों को शून्य काल का लाभ देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
एक मुश्त समाधान योजना का भी मिलेगा लाभ
शून्य काल के लाभ के अलावा बिल्डरों को एक मुश्त समाधान योजना का भी लाभ मिलेगा। इसका प्रस्ताव 12 सितंबर को प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। एक मुश्त समाधान योजना में आवेदन करने पर बिल्डरों को बकाया राशि पर दंडात्मक ब्याज (punitive interest) से राहत दी जाएगी। हालांकि बिल्डरों को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ अपने तक सीमित न रखकर इसे फ्लैट खरीदारों को भी देना होगा। यानि दंडात्मक ब्याज माफ होने पर उसके सापेक्ष फ्लैट खरीदारों को भी बकाया राशि पर राहत देनी होगी।
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