Yamuna और हिंडन नदी के आसपास जमीन खरीदना हुआ आसान, खत्म हुई यह अड़चन
Noida News: अगर आप भी नोएडा में यमुना (Yamuna) और हिंडन नदी (Hindon River) के आसपास जमीन खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देने वाली है। आपको बता दें कि नोएडा प्रशासन ने यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया (Registry Process) चार साल बाद फिर से शुरू कर दी है। बता दें कि 2020 से ही जमीन की रजिस्ट्री कराने पर रोक लगी हुई थी। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) और सिंचाई विभाग (Irrigation Department) द्वारा डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्महाउस और निर्माण के खिलाफ एक्शन के बाद चार सालों से बड़े पैमाने पर जमीनों रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। अब यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर दस्तावेज सही हैं तो सभी आवश्यक स्वीकृतियां एक महीने के अन्दर पूरी करके जमीनों की रजिस्ट्री की जाए।
ये भी पढ़ेंः Noida के इस सेक्टर में बनेगा सबसे बड़ा तालाब..पढ़िए डिटेल
कृषि भूमि के मालिक एक पोर्टल के जरिए से जरूरी मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की समीक्षा अतिरिक्त डीएम (वित्त और राजस्व) के नेतृत्व वाली एक टीम करेगी। इन आवेदनों पर एक महीने में फैसला लेना होगा। बीते कुछ दिनों में प्रशासन को 5 आवेदन मिल चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में, आपदा प्रबंधन समिति ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें आवेदकों को बाढ़ वाले क्षेत्रों में संपत्तियों की बिक्री और खरीद के लिए नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना जरूरी कर दिया था।
NOC लेना हो गया था सबसे मुश्किल काम
2020 में नोएडा प्रशासन के एनओसी (NOC) लेने के आदेश के बाद यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री रुक गई थी। सिंचाई विभाग और नोएडा प्राधिकरण से एनओसी लेना टेढी खीर बन गया था। प्रक्रिया सुव्यवस्थित नहीं थी। अधिकारियों के लिए रजिस्ट्री आवेदनों को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी जिससे काफी लंबे समय तक आवेदन लटकते रहे। नदियों के पास कृषि प्लॉटों के भूखंडों की रजिस्ट्रीके लिए नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग से एनओसी लेने में भूमि मालिकों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
एक महीने के अन्दर मिलेगी एनओसी
यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर अब भी रोक है। जमीन की रजिस्ट्री केवल कृषि उद्देश्यों के लिए कराई जा सकती है। यूपी सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों को एनओसी के लिए आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर एनओसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, और किसी भी देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही होगी।
ये भी पढ़ेंः Noida Metro में बड़े पैमाने पर लगेगा PIDS सिस्टम..जानिए फायदे
2020 में हुए थे ढेरों अवैध निर्माण
आपको बता दें कि साल 2020 में यमुना प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की जांच में यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में कई अवैध निर्माण मिले थे। जिनको सील कर दिया गया और जमीन के रजिस्ट्री आवेदनों पर रोक लगा दी गई थी। रजिस्ट्री के लिए नए नियम बनाए गए और एनओसी को अनिवार्य किया गया। एनओसी प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी थी, इस वजह से जमीनों की रजिस्ट्रियां रुक गईं।