Delhi News: दिल्ली में किरायदारों के लिए अच्छी ख़बर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली (Delhi) की सोसायटियों में अवैध तरीके से नए सदस्यों से एंट्री फीस (Entry Fee) वसूलने की बढ़ती शिकायतों के बाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी (RCS) ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली की कोई भी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (Cooperative Group Housing Society) किसी भी रूप में सदस्यों से एंट्री फीस नहीं ले सकती हैं। अगर एंट्री फीस सोसायटी लेती है तो ऐसा करने पर सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
ये भी पढ़ेंः नोएडा से दिल्ली..जाम के झंझट से अब मिलेगी राहत..बनाया गया खास प्लान
इसी साल जनवरी में इसको लेकर आरसीएस (RCS) ने निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश दिल्ली की सभी ग्रुप हाउसिंग, हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटियों के प्रेजिडेंट और सेकेटरी के साथ ही स्पेशल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और सभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भेजे दिए गए हैं। बता दें कि यह आदेश रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी के एके सिंह ने जारी किए हैं।
आदेश में लिखा गया है कि हाउसिंग सोसायटियों की मैनेजिंग कमिटियों (Managing Committees) को पहले भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी तरह की एंट्री फीस न लें। इस संबंध में पहला निर्देश अक्टूबर 1999 में ही जारी किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2001 में भी यह निर्देश दिया गया।
इसके बाद भी कुछ सोसायटियों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वह सदस्यों या किरायेदारों से एंट्री फीस चार्ज कर रही हैं। यह एंट्री फीस डिवेलपमेंट फंड, ट्रांसफर फीस, कॉमन गुड फंड आदि के रूप में ली जा रही हैं। ज्यादातर शिकायतें मैंबरशिप के लिए अप्लाई करने वालों और पावर ऑफ अटार्नी के लिए अप्लाई करने वालों ने की हैं।
एंट्री फीस लेना डीसीएस एक्ट, 2003 (DCS Act, 2003) और डीसीएस रूल, 2008 को न मानना है। इसी कारण से सोसायटियों को एक बार फिर से सावधान किया जा रहा है कि वह इस तरह की प्रैक्टिस तुरंत बंद कर दें। वरना इस तरह की मैनेजिंग कमिटी के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
शिकायतों पर हुई है कार्रवाई
आरसीएस (RCS) ऐसी शिकायतों पर पहले भी कार्रवाई किया है। इस तरह के मामले में मार्च 2023 में आरसीएस ने द्वारका सेक्टर-11 के श्री दुर्गा सीजीएचएस लिमिटेड को नए सदस्यों को फीस वापस करने के लिए आदेश भी जारी कर चुका है। इस सोसायटी ने 16 सदस्यों से डिवेलपमेंट चार्ज के नाम पर एंट्री फीस ली थी। सभी सदस्यों को लगभग 1-1 लाख रुपये इस मामले में वापस किए गए थे।
नही है एंट्री फीस लेने का अधिकार
ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के प्रेजिडेंट अजीत स्वामी ने कहा कि इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। वह अपनी तरफ से भी सोसायटियों को सतर्क करते रहते हैं। आरसीएस के निर्देश सभी सोसायटियों को मिल चुके हैं। वह खुद भी सोसायटियों को इसकी कॉपी सौंप चुके हैं। सोसायटियों को नए सदस्यों या किरायेदारों से एंट्री फीस लेने का कोई अधिकार है ही नहीं।
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 29 जनवरी 2007 में आदेश दिया था कि सोसायटी के असली सदस्यों से फ्लैट खरीदने वाले नए सदस्यों से गेट मनी, एंट्री फीस, डिवेलपमेंट फंड, ट्रांसफर फीस या कॉमन गुड फंड के नाम पर कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता है। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का काम फ्लैट का निर्माण करवाना और उन्हें सदस्यों को अलॉट करना है। इसके अलावा उन्हें कॉमन सुविधाओं की देखरेख करनी होती है। इसके लिए वह हर सदस्य से निर्धारित मैंटिनेंस चार्ज लेती हैं।
अब देखना यह दिलचस्प है कि यह आदेश तो दिल्ली में तो लागू हो गया है, लेकिन नोएडा में यह कब लागू होता है।