CM Mohan Yadav

MP में CM मोहन यादव का फरमान..सभी मंत्री भरेंगे अपना इनकम टैक्स

मध्यप्रदेश राजनीति
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MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश के सीएम और मंत्री अब खुद अपना आयकर यानी इनकम टैक्स (Income Tax) भरेंगे। सीएम मोहन यादव ने इस बड़े फैसले का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकार ही मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। 1972 में मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बनाया गया था। अब 52 साल बाद मोहन सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। आज कैबिनेट में सभी मंत्रियों की सहमति से यह फैसला लिया गया।
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Pic Social Media

कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि आज कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका राज्य में दीर्घकालिक असर देखने को मिलेगा। सभी मंत्री अपना आयकर खर्च वहन करेंगे। अब राज्य यह खर्च वहन नहीं करेगा।

सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने अपने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने 1972 के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर टैक्स का भुगतान कर रही थी। सीएम ने आगे कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि सभी मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर इनकम टैक्स का खुद ही भुगतान करेंगे।

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राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान सीएम ने सुझाव दिया कि मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स भरें। उन्होंने आगे कहा कि सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और इसलिए इस संबंध में फैसला लिया गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 से 2024 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था। बीते पांच साल में मंत्रियों के इनकम टैक्स पर लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं।

शहीद के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी अब नया फार्मूला

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फार्मूला लागू होगा। मध्य प्रदेश के किसी भी जवान के शहादत पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी।