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Noida-ग्रेटर नोएडा में 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा मकान-दुकान ख़रीदना

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Noida-ग्रेटर नोएडा में मकान दुकान खरीदना होगा 1 सितंबर से महंगा

Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में मकान दुकान खरीदने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि आने वाली 1 सितंबर से मकान दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा। नोएडा (Noida) में वर्तमान दरों पर संपत्ति खरीदने का यह आखिरी महीना है। लगभग एक सप्ताह में नोएडा में संपत्ति के नए आवंटन रेट लागू होगें। इसके बाद अगले 15 दिन में सर्किल रेट में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में एक सितंबर के बाद से संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा। अगर आप 1 सितंबर के बाद यहां घर खरीदन, जमीन, फ्लैट लेने के अलावा उद्योग लगाना भी महंगा हो जाएगा।

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आपको बता दें कि 12 जुलाई को नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की बोर्ड बैठक हुई थी। इस बैठक में आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्ति की आवंटन दरों में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। आवासीय में श्रेणी ए प्लस के सेक्टरों की आवंटन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बोर्ड बैठक में आवंटन रेट बढ़ने पर मुहर लगाई गई थी। अभी बोर्ड बैठक के मिनट्स जारी नहीं किए गए हैं। मिनट्स जारी होने के बाद उसके आधार पर संपत्ति के रेट बढ़ाने के लिए कार्यालय से आदेश जारी होगा। कार्यालय से आदेश जारी होते ही उसी दिन से संपत्ति के नए रेट के लागू हो जाएंगे।

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अधिकारियों के मुताबिक लगभग एक सप्ताह में बोर्ड बैठक के मिनट्स मंजूर होकर शासन से आने की उम्मीद है। इसके बाद प्राधिकरण की संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा। आवंटन रेट बढ़ने का असर संपत्ति के ट्रांसफर पर लगने वाले चार्ज पर भी पड़ेगा। दूसरे चरण में संपत्ति महंगा होने का असर उसकी रजिस्ट्री (Registry) कराने पर होगा। प्राधिकरण के आवंटन रेट बढ़ने के लगभग 15 दिन बाद रजिस्ट्री कराने के लिए नए सर्किल रेट भी लागू होंगे। इसके लिए निबंधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सेक्टरों का आवंटन रेट का अध्ययन करने के बाद उसी हिसाब से निबंधन विभाग सर्किल रेट निर्धारित करेगा। सेक्टर का आवंटन रेट, सर्किल रेट और जिस रेट पर संपत्ति बिकी है, उसमें जो भी ज्यादा होगा, उसके आधार पर संपत्ति खरीदने वाले को स्टांप शुल्क देना होगा। अधिकारियों के अनुसार नए सर्किल रेट (Circle Rate) लागू करने से संबंधित सभी औपचारिकताएं इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएं।

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गांवों में बढ़ जाएंगे इतने सर्किल रेट

प्राधिकरण सिर्फ सेक्टरों में स्थित उसकी लीज होल्ड संपत्ति (Lease Hold Property) के आवंटन रेट तय करता है, गांवों के संपत्ति रेट तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। गांवों में जो भी संपत्ति की खरीद-फरोख्त होती है उसका सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है। पिछले कई सालों से गांवो में स्थित आवासीय और व्यावासयिक संपत्ति के सर्किल रेट में कुछ भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इस बार 10 से 20 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। इसको लेकर निबंधन विभाग ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सड़क की चौड़ाई व मुख्य मार्ग पर जिन गांवों में आवासीय व व्यावसायिक संपत्ति होगी।
नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने कहा कि बोर्ड बैठक के मिनट्स आते ही नए आवंटन रेट लागू कर दिए जाएंगे। अभी वर्तमान दरों पर ही संपत्ति आवंटित करने और हस्तांतरण शुल्क लेने की प्रक्रिया चल रही है।’

निबंधन विभाग के एआईजी एसबी वर्मा ने कहा कि सर्किल रेट तय करने को लेकर सर्वे चल रहा है। प्राधिकरण के आवंटन रेट लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद नए सिरे से सर्किल रेट तय कर दिए जाएंगे।