बकाया नहीं देने वाले बिल्डर्स की खैर नहीं..20 सोसाइटी में लगा नोटिस

दिल्ली NCR नोएडा
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Noida News: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) का बकाया नहीं देने वाले बिल्डर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्राधिकरण का बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ अब प्राधिकरण (Authority) ने सख्ती दिखाई है जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि बिल्डर को पूरा भुगतान करने के बाद भी उनके फ्लैट से संबंधित कोई भी काम नहीं होने से समस्या बढ़ेगी। लोगों के विरोध को देखते हुए प्राधिकरण ने अब नोटिस में लिखे शब्दों की भाषा बदलने और उनको नए सिरे से लगाने का फैसला लिया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इस नोटिस से फ्लैटों में रह रहे लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। यह कार्रवाई सिर्फ बिल्डर की बिना बिकी संपत्ति पर होगी।

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आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) अब तक लगभग 20 सोसाइटी में बकाये के नोटिस चस्पा कर चुका है। यह बैनर सोसाइटी के गेट पर लगाए गए हैं। नोटिस (Notice) में साफ कहा गया है कि बकाया नहीं देने पर संबंधित प्लॉट की परियोजना से संबंधित समस्त कार्रवाई और अनुमतियों पर रोक लगा दी गई है और प्राधिकरण द्वारा उक्त प्लॉट की परियोजना के आंशिक अनुपयुक्त भाग का आवंटन और पट्टा प्रलेख (Lease Document) के निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकेगी। इसके साथ ही अनावंटित फ्लैट (Unallotted Flat) को अटैच करने की कार्रवाई हो सकती है। यह बैनर लगते ही सोसाइटी वालों की टेंशन बढ़ गई।

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कुछ सोसाइटी वालों ने प्राधिकरण अधिकारियों के सामने विरोध किया। विरोध के बाद होम्स-121 और प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी से बैनर हटा दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार नोटिस में लिखे कुछ शब्दों का खरीदार गलत अर्थ निकाल लिए हैं। फ्लैट खरीदारों को कोई समस्या नहीं होगी। अब नए तरीके से नोटिस की भाषा तैयार कर उसको चस्पा कराया जाएगा, जिससे फ्लैट खरीदारों को कोई परेशानी न हो।

सेक्टर-75 स्थित गार्डेनिया गेटवे सोसाइटी (Gardenia Gateway Society) पर प्राधिकरण का 30 अप्रैल 2024 तक 111 करोड़ 84 लाख रुपये बकाया हैं। इस सोसाइटी के गेट पर प्राधिकरण ने बैनर पर नोटिस लगाया है। सोसाइटी के एओए के अध्यक्ष बीएस लवानिया ने कहा कि फ्लैट खरीदार अपना 100 प्रतिशत भुगतान बिल्डर को कर फ्लैट ले चुके हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण कह रहा है कि हमें पैसा नहीं मिला।

बिल्डर ने जब प्राधिकरण का बकाया नहीं दिया तो उसने कई टावर खड़े करने की अनुमति क्यों दी गई। अब नोटिस चस्पा होने से फ्लैट खरीदार परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी में फायर फाइटिंग समेत कई काम बाकी हैं। पार्किंग और अन्य प्रयोग की जमीन पर फ्लैट व दुकान बना दिए। बिल्डर खरीदारों से पूरा पैसा लेकर चला गया है। ऐसे लोग निदेशक बना दिए गए हैं, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब खरीदार जाएं तो कहां जाएं। सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी के एओए के पूर्व अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि प्राधिकरण को यह नोटिस बिल्डर के दफ्तर पर चस्पा करना चाहिए।

जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी, उन्हें कोई नहीं समस्या

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक जिन फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन लोगों को आगे फ्लैट बेचने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। वह बेच सकते हैं।

मालिकाना हक मिलने का कर रहे हैं इंतजार

नोएडा विकास प्राधिकरण का जिन बिल्डरों पर बकाया है, उनकी सोसाइटी में फ्लैट की रजिस्ट्री, नक्शा पास करने की अनुमति समेत सभी प्रकार की प्रक्रिया पर जनवरी 2021 से ही रोल लगा दी गई है। नोएडा प्राधिकरण की तत्कालीन सीईओ रितु माहेश्वरी ने यह रोक लगाई थी। उसी समय से शहर की सोसाइटियों में बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री अटक गई थी।

फ्लैटों में रह रहे लोगों को नहीं होगी समस्या

पारस टिएरा सोसाइटी पर प्राधिकरण के 348 करोड़ रुपये बकाया हैं। एओए के अध्यक्ष रमेश गौतम के अनुसार सोसाइटी में 179 फ्लैट या तो बिके नहीं हैं या हैंडओवर नहीं हुए हैं। इस आदेश से इन फ्लैट की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लग जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी।

नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने कहा कि नोटिस चस्पा करने का मकसद बिल्डर से बकाया लेना है। इस नोटिस से फ्लैटों में रह रहे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राधिकरण फ्लैट खरीदारों के साथ है। उनकी सहूलियत के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।