SEBI: शेयर-म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि पूंजी बाजार नियामक संस्था SEBI ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों को बड़ी राहत दे दी है। SEBI ने डीमैट (DEMAT) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणापत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर थी।
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SEBI का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है।
SEBI ने जारी किया सर्कुलर
सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि बाजार प्रतिभागियों से मिले आवेदनों को देखते हुए अनुपालन में सुगमता और निवेशकों को राहत देने के लिए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकन की पसंद जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी गई है।
इसके साथ ही सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC), डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों से डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को हर पखवाड़े ईमेल या एसएमएस भेजकर नामांकन करने या इससे बाहर निकलने के बारे में प्रोत्साहित करने को कहा है।
डेडलाइन से चूके तो क्या होगा
आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब समय सीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले 30 सितंबर की डेडलाइन थी जिसे सेबी ने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी। दरअसल कई निवेशक समय पर अपना नामांकन पूरा नहीं कर पाए हैं, समय सीमा विस्तार ने उन्हें डेबिट के लिए उनके एमएफ फोलियो या डीमैट खातों को फ्रीज करने की समस्या से बचाया।