Noida News : सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा को लेकर बड़ी ख़बर आई है। आपको बता दें कि मनी लाड्रिंग मामले में सुपरटेक (Supertek) के चेयरमैन आरके अरोड़ा (RK Arora) को जमानत मिल गई है। पिछले दिनों कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन, इस बार स्वास्थ्य को कारण बताकर अर्जी दायर की गई। जिसपर कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
जानिए क्या है पूरा मामला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में आरके अरोड़ा ने अपने खराब स्वास्थ्य को कारण बता कर जमानत की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। बीते महीने कुछ दिनों के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। लेकिन, उससे भी उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं मिला। अब एक बार आरके अरोड़ा ने स्वास्थ्य के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 90 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उन्हें 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगभग एक साल पहले नोएडा में ट्विन टॉवर को गिराया गया था। सुपरटेक बिल्डर ने अवैध रूप से ट्विन टावर का निर्माण किया था। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक ज़ार सोसाइटी में भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण करने के बहुत आरोप लगे हैं। जिसके खिलाफ कुछ प्रॉपर्टी खरीददारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दायर किए हैं। मामले की जांच कर रही ईडी ने बीते साल आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया था।
फ़्लैट ख़रीदारों को फ़्लैट का इंतज़ार!
सुपरटेक बिल्डर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सबसे बड़ा बिल्डर माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हज़ारों की संख्या में प्रॉपर्टी खरीददार निर्माण पूरा होने और क़ब्ज़ा मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादातर खरीदार पूरा पैसा सुपरटेक बिल्डर को दे चुके हैं। अधिकांश परिवारों को उनका घर मिलने की समय सीमा 5 से 10 साल पहले बीत चुकी है। ऐसे में फ्लैट ख़रीदार सालों बीत जाने के बाद अपने फ्लैट का इंतज़ार कर रहे हैं..