Greater Noida West: ख़बर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी सुपरटेक इको विलेज-1(Supertech Ecovillage-1) से है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने बिजली के बिल में हेराफेरी कर लाखो की कमाई की है। यही नहीं आरोप ये भी है कि बिल्डर द्वारा सभी निवासियों से सोसाइटी में बिजली के फिक्स्ड लोड के नाम पर दोगुनी से भी ज्यादा राशि वसूल की जा रही है।
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यहां के निवासी संजय शर्मा का कहना है की पिछले दो सालों से कई बार बिल्डर और रख रखाव टीम को इस अवैध वसूली के लिए कई बार पत्र और मीटिंग के जरिए बात की गई है। इस बाबत एनपीसीएल,प्राधिकरण तथा संबंधित विभागों में लगातार शिकायत दे रहे हैं पर अभी तक इतने बड़े घोटाले को लेकर इंसाफ नहीं मिला है। उनका कहना है की पिछले साल महिंद्रा,शशिभूषण,जायसवाल,डी पी मिश्रा,शैलेश एवम कई निवासियों ने जनवरी में NPCL पर दबाव बनाकर यहां के बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर का सर्वे कराया जिसकी रिपोर्ट आने पर यहां के बिजली बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति का पता चला और फिक्स्ड चार्जेस के अधिक वसूली का खुलासा NPCL से प्राप्त जानकरी और आंकड़ों के आधार पर किया गया।
सोसाइटी में अभी 50 टावर्स का पोजेशन दिया गया है, जिसमे कूल 7932 फ्लैट है,जिसमे करीब 6500 फ्लैटों मैं परिवार रह रहे है और अगर औसत लोड प्रत्येक आवासी को 2.5 kw के हिसाब से देखें तो कुल 16250 Kw का लोड निवासियों से चार्ज किया जा रहा है। वर्तमान में 6500 फ्लैट में निवासी रह रहे हैं। जिसके हिसाब से फिक्स्ड चार्जेज के नाम पर बिल्डर द्वारा लगभग रु 16,90,000 वसूल किया जा रहा है।
NPCL से प्राप्त जानकारी और बिजली बिल के अनुसार बिल्डर ने 4300 Kw का लोड NPCL से स्वीकृत करा रखा है जो कि डिमांड लोड 16250 Kw से बहुत कम है। इसको रुपए की वैल्यू में देखें, तो NPCL फरवरी महीने में रु 3,61,553.42 का फिक्स्ड चार्ज बिलिंग किया है इस पर 5% Electricity Duty और 5% Additional Charges जोड़ने के बाद ये राशि रु 3,97,708 होती है जो कि सुपरटेक इको विलेज 1 के सभी निवासियों से फिक्स्ड चार्ज वसूल कर सकता है लेकिन इसकी जगह 6500 ओनर्स से अनुमानतः रु 16,90,000 वसूल किया जा रहा है इस प्रकार रु12,92,292 प्रत्येक माह ज्यादा लिया जा रहा है। यही फिक्स्ड चार्ज 7932 फ्लैट्स के हिसाब से देखे तो बढ़कर रु 20,62,320 हो जाता है यानी बिल्डर के लिए रु 16,64,612 प्रति माह की एक्स्ट्रा कमाई जबकि इको बाजार और अंडर कंस्ट्रक्शन कार्य का बिजली बिल अलग से जोड़ना पड़ेगा।
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या कहता है इस मामले में ?
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो Tariff Order 2019-20 पारित किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बल्क लोड के लिए लाइसेंसी या फ्रेंचाइजी निर्धारित मूल्य से अधिकतम 5% Additional Charges से अधिक नहीं वसूल कर सकेगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंचाइजी द्वारा अपने एकाउंट्स की जांच प्रत्येक तीन माह में सीए से कराई जाएगी और जांच अकाउंट उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्डर द्वारा कॉमन एरिया में उपयोग की गई विद्युत आपूर्ति को नापने के लिए एक अलग मीटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। Section 142 of the Electricity Act 2003 एवं Uttar Pradesh Electricity Supply Code 2005 में यह प्रावधान है कि फ्रेंचाइजी या बिल्डर विद्युत बिल के बहाने कोई भी लाभ अर्जित नहीं कर सकता। फिक्स्ड चार्ज के रूप में सुपरटेक जितनी राशि वसूल कर रहा है वह NPCL को एक चार्ज के रूप में अदा की जाने वाली राशि से ज्यादा नहीं हो सकती अतः सुपरटेक फिक्स्ड चार्ज के रूप में ली गई धनराशि को Pro-rata के आधार पर वसूल करें जो व फिक्स चार्ज के रूप में NPCL को अदा कर रहा है।
यहां के कई निवासी महिंद्रा कुमार महिंद्रा,मुकेश ओझा,शशिभूषण शाह,विमल गुप्ता,आनंद पाल,सतेंद्र जी,संदीप दुबे,आशीष बिजपुरिया,कमल कुलश्रेष्ठ,हिमांशु गुप्ता,आशुतोष,वीरेंद्र तथा अन्य कई निवासियों का मानना है कि यहां उपरोक्त शोषण और बिजली समस्या के अलावा और भी कई समस्या चरम पर है जिसके लिए बिल्डर प्रतिनिधि नीतीश अरोड़ा को 19 मई को हुई मीटिंग में अवगत करा दिया गया है। जिसमे यहां के बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक बार फिर से NPCL द्वारा सर्वे कराना भी है जिसपर हम लोगो को कुछ समय सीमा दी गई है, अगर इस बार समय पर मांग पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।