Punjab News: पंजाब के टीचर्स के लिए बड़ी और ज़रूरी खबर है। आपको बता दें कि छुट्टी का फायदा लेने वाले टीचर्स के खिलाफ पंजाब शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने मेडिकल छुट्टी लेने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब एक या उससे अधिक दिन की छुट्टी लेने पर कर्मचारियों 2 प्रमाण पत्र जमा करने पड़ेंगे।
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पहला मेडीकल सर्टीफिकेट (Medical Certificate) जो डॉक्टर द्वारा जारी किया जाता है और इसके साथ ही दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate)। आपको बता दें कि ये दोनों प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा करने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग ने यह बदलाव इसलिए किया है कि जिससे कर्मचारी मेडीकल छुट्टी का दुरुपयोग न करें और स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सेंटर हेड टीचर्स और स्कूल प्रमुखों को पत्र भेजकर मेडीकल छुट्टी के संबंध में नई हिदायत दे दी गई है।
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नए निर्देशों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी मेडीकल लीव लेना चाहता है तो उसे अपना मेडीकल सर्टीफिकेट और लंबी छुट्टी का प्रोफार्मा ब्लॉक ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, मेडिकल छुट्टी पूरा होने के बाद कर्मचारी को पहले ब्लॉक कार्यालय में फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा और फिर स्कूल में उपस्थित होना होगा। अगर कोई कर्मचारी एक दिन की भी मेडीकल छुट्टी लेना चाहता है तो उसे मेडीकल सर्टीफिकेट और फिटनैस सर्टीफिकेट ब्लॉक ऑफिस में जमा करना पड़ेगा।