Ghaziabad News: गाजियाबाद की 75 सोसाइटियों के लिए बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक (Crossings Republic) की 75 सोसाइटियों के 6615 फ्लैट पर डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स (House Tax) लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही शहर की अन्य सोसाइटियों में भी हाउस टैक्स लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नए करदाताओं को ही डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स देना होगा।
ये भी पढ़ेंः Greater Noida West: सोसाइटी में मालिक के सामने बाइक ले उड़ा बदमाश
राजनगर एक्सटेंशन में कुल 50 सोसाइटी हैं। इन सोसाइटियों में टोटल 26,143 फ्लैट हैं। इनमें से निगम ने 24,375 पर टैक्स निर्धारण किया था, लेकिन 1768 फ्लैट पर कर निर्धारण नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय फ्लैट में लोग नहीं रह रहे थे। वर्तमान समय में लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया है। सिटी जोन इन फ्लैट पर डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाएगा। इसके लिए नोटिस भी जारी किए जाएंगे।
क्रॉसिंग रिपब्लिक में 25 सोसाइटी हैं। इनमें 13493 फ्लैट हैं। विजयनगर जोन ने 9646 फ्लैट पर टैक्स निर्धारण किया था। 4847 फ्लैट पर टैक्स निर्धारण नहीं हो पाया था। इन फ्लैट पर भी अब डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाया जाएगा। डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स चार गुना ज्यादा देना पड़ता है। सोसाइटी के साथ ही शहर की कॉलोनी में नई संपत्ति पर डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाना शुरू हो गया है।
ये भी पढ़ेंः नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों को बिजली संकट से छुटकारा जल्द..पढ़िए अच्छी ख़बर
दूसरी सोसाइटी के फ्लैट पर भी लगेगा टैक्स
राजनगर एक्सटेंशन (Rajnagar Extension) और क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के साथ ही निगम एनएच-9 समेत शहर की सभी सोसाइटी के फ्लैट पर भी टैक्स लगाएगा। जिन फ्लैट पर टैक्स नहीं लगा, उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। आदित्य वर्ल्ड सिटी और लैंड क्राफ्ट गोल्फ लिंक्स आदि सोसाइटी पर टैक्स लगाया जा चुका है, लेकिन कुछ माह से नई फ्लैट में भी लोग रह रहे हैं। इन पर भी डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाया जाएगा। निगम का कहना है कि इस साल सभी सोसाइटी पर टैक्स निर्धारण कर दिया जाएगा। जुलाई तक 20 फीसदी छूट हाउस टैक्स जमा करने पर निगम 20 फीसदी छूट का लाभ दे रहा है। यह लाभ 31 जुलाई तक ही मिलेगा।
4 साल बाद होगा संशोधन
निगम इस साल से जिन नई संपत्ति पर टैक्स लगाने जा रहा है, उनसे डीएम सर्किल रेट से टैक्स लिया जाएगा। इसके साथ ही जो टैक्स दाता पहले से ही टैक्स दे रहे हैं उनके चार साल का समय पूरा होने के बाद टैक्स संशोधन होगा। इसके बाद उनसे भी डीएम सर्किल रेट से टैक्स लिया जाएगा।
बकायेदारों पर होगा एक्शन
निगम ने हाउसटैक्स वसूली तेज कर दी है। पांचों जोन से बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। बकाया जमा नहीं करने पर संपत्ति सील की जाएगी। हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए गए हैं।
गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि हाउस टैक्स वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शिविर लगाकर टैक्स वसूला जाएगा। लोग ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर पाएंगे। नई संपत्ति पर डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाया जा रहा है।”