Noida News: नए साल का जश्न महंगा पड़ेगा क्योकि गानों की आवाज 60 डेसिबल (Decibel) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर की रात नए साल 2024 के स्वागत के लिए जोरों-शोरों से जश्न बनाने की तैयारियों में जुटे हुए है। इस बीच पुलिस द्वारा गाइडलाइन (Guidelines) का पालन कराने की तैयारी कर लीजिए। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना (Fine) और सजा दोनों का ही प्रावधान होगा।
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नए साल (New Year) के जश्न के रंग में किसी तरह का कोई भंग न पड़े, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) पहले से ही अलर्ट मोड़ पर नजर आ रही है। इसी के साथ हर चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है। इस बीज अगर आप नए साल पर तेज वॉल्यूम डीजे बजाकर जश्न बनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। वरना नए साल पर आपको इस कड़ाके की ठंड में जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना और सजा
नोएडा पुलिस (Noida Police) के जारी निर्देश के मुताबिक गानों की आवाज 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी लोग 31 दिसंबर की रात नए साल 2024 के स्वागत के लिए जोरों-शोरों से जश्न बनाने की तैयारियों में जुटे हुए है। इस बीच 1 जनवरी को होने वाली पार्टी में कमिश्नरेट पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने की तैयारी कर ली है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान होगा।
रात 12:30 बजे तक ही बजाने पर रोक रहेगी
जिला अधिकारी जेपी चंद (JP Chand) ने बताया है कि नए साल (New Year) में पार्टी के लिए अब तक 20 आवेदन आए है। सोसायटी, क्लब, ओपन एरिया और कम्युनिटी सेंटरों में आयोजन के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। डीजे 60 डेसिबल से अधिक आवाज में नहीं बजाए जा सकेंगे। रात 12:30 बजे तक ही बजाने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
50 हजार रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की सजा
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही कोरोना का भी नया वेरिएंट आया है, जिसे देखते हुए खास एहतियात बरती जा रही है।
बिना एनओसी पर होगा जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के अवसर पर एनओसी (NOC) लेना बेहद ही जरूरी है। अगर बिना एनओसी के आयोजन करी तो 20 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।