Noida की हाईराइज बिल्डिगों और मॉल मालिक यह खबर जरूर पढ़ लें
Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के हाईराइज बिल्डिगों (Highrise Buildings)-मॉल मालिकों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आए दिन लिफ्ट हादसे (Elevator Accidents) होते रहते हैं। लिफ्ट दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के विस्तार को देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 और उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024 को लागू कर दिया है।
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रजिस्ट्रेशन कराना हो गया जरूरी
यूपी सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक सभी प्राइवेट और सार्वजनिक भवनों में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले स्थानीय सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा (Electrical Safety) से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यह नियम न केवल नई स्थापनाओं पर लागू होगा, बल्कि मौजूदा लिफ्ट (Lift) और एस्केलेटर (Escalators) के लिए भी रजिस्ट्रेश आवश्यक है। गौतमबुद्ध नगर के सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के सभी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से अपील की गई है कि वे इन नियमों का जल्द से जल्द अनुपालन सुनिश्चित करें।
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नियमों का उल्लंघन करने पर होगा सख्त एक्शन
साथ ही जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियमों को न मानने वालों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 30 दिनों की छूट अवधि के बाद लिफ्ट सेवाएं भी निलंबित कर दी जाएंगी। लेकिन, आरडब्ल्यूए और एओए के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। साल 2024 के फरवरी में राज्य विधानसभा द्वारा पारित यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर नियम का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश भर में लिफ्टों की सुरक्षा और रखरखाव को सुनिश्चित करना था। विशेष रूप से नोएडा (Noida) में जहां हजारों लोग हरदिन लिफ्टों का प्रयोग करते हैं, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है।
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2024 में हुए ये बड़े लिफ्ट हादसे
आम्रपाली गोल्फ होम्स: 9 लोग करीब 30 मिनट से ज्यादा समय तक फंसे
सुपरटेक इकोविलेज-3: लिफ्ट छठी मंजिल से गिरी
पारस टिएरिया: लिफ्ट का ब्रेक फेल
एलीट गोल्फ ग्रीन: एक लड़की फंसी
सेवियर ग्रीनआर्च: नाबालिग एक घंटे तक फंसा