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Bihar News: ट्रैफिक चालान नहीं भरने वाले ये ख़बर पढ़ लीजिए

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Bihar News: ट्रैफिक चालान न भरने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर

Bihar News: अगर आपका भी ट्रैफिक चालान हुआ है और अभी तक आपने ट्रैफिक चालान नहीं भरा है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि बिहार में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के पालन के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती अपनाई है। परिवहन विभाग (Transport Department) ने कटे चालान की राशि के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। ट्रैफिक चालान की दंड राशि तीन महीने यानी 90 दिनों के अन्दर न जाम करने पर वाहन को ही ब्लैक लिस्ट (Blacklist) में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक उस गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, वाहन ट्रांसफर (Vehicle Transfer) आदि कुछ भी नहीं करा पाएंगे। मतलब पूरी तरह से वाहन बेकार हो जाएगा।
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आपको बता दें कि विभागीय समीक्षा में पाया गया कि चालान कटने के बाद भी लोग एक-एक साल तक चालान की राशि जमा नहीं कर रहे हैं। इस सुस्ती को देखते हुए परिवहन विभाग (Transport Department) ने सभी जिलों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। नई व्यवस्था के बाद लोगों को ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बाद जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है, तो वाहन मालिक को पता चलता है कि उनका चालान हो गया है। मैसेज मिलने के 90 दिनों के अन्दर हर हाल में जुर्माने की राशि जमा करा देना होगा।

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कैमरों से होगी निगरानी

ई-चालान काटे जाने की व्यवस्था का देखरेख के लिए पटना के गांधी मैदान के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। यहां राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे कैमरों से ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरी नजर रखी जा सकती है। इन कैमरों के माध्यम से सीट बेल्ट, हेलमेट न लगाने वाले, ट्रैफिक सिग्नल या स्पाट लाइट का उल्लंघन करने, ओवर स्पीड, ट्रिपल राइड आदि पर ई-चालान काटा जाता है।

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अप्रैल तक लग जायेंगे 350 एएनपीआर कैमरे

आपको बता दें कि पूरे बिहार में अगले साल अप्रैल तक 350 एएनपीआर कैमरा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खासकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने जिलों से एएनपीआर कैमरा की आवश्यकता के आधार पर चयनित स्थलों की सूची मांगी है। पटना के आसपास के इलाकों में भी ऐसे कैमरे लगाने की योजना है।