Ram Rahim: रेप (Rape) और हत्या (Murder) के मामले में जेल में बंद राम रहीम (Ram Rahim) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राम रहीम के खिलाफ 2015 के बेअदबी के तीन मामलों में केस चलाने की मंजूरी दे दी है।
दरअसल, राम रहीम (Ram Rahim) के खिलाफ 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं को लेकर पंजाब सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार (Punjab Government) का यह कदम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) द्वारा बेअदबी के तीन मामलों की सुनवाई पर लगाई गई रोक को हटाने के कुछ दिनों बाद आया है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट (High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की एक याचिका पर 18 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में फरीदकोट में दर्ज तीन मामलों में सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
राम रहीम 2017 में अपनी दो अनुयायियों से बलात्कार के जुर्म में 20 वर्ष जेल की सजा काट रहा है। राम रहीम और उसके तीन अन्य सहयोगियों को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी 2019 में दोषी ठहराया गया था। राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। उसे दो अक्टूबर को 20 दिन की पैरोल दी गई थी।
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बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की एक ‘बीर’ (कॉपी) की चोरी, बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला में हस्तलिखित बेअदबी वाले पोस्टर लगाने और बरगाड़ी में पवित्र ग्रंथ के फटे पन्ने बिखरे हुए पाए जाने से संबंधित बेअदबी की ये घटनाएं 2015 में पंजाब के फरीदकोट में हुई थीं।
इन घटनाओं के कारण फरीदकोट में बेअदबी विरोधी प्रदर्शन हुए थे। अक्टूबर 2015 में बहबल कलां में बेअदबी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में दो लोग मारे गए थे, जबकि फरीदकोट के कोटकापुरा में कुछ लोग घायल हो गए थे।