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Parents ध्यान दें..बच्चों के Scooty चलाने के नियम ज़रूर पढ़ें

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बच्चों को बाइक- Scooty देने से पहले पढ़ लीजिए जरूरी खबर

Juvenile Motor Driving: अगर आप भी अपने बच्चे को बाइक या स्कूटी (Scooty) चलाने को देते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आपको बता दें कि जुवेनाइल ड्राइविंग (Juvenile Driving) यानी 18 वर्ष से कम के बच्चों के वाहन चलाने के मुद्दे पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट (Speed ​​Limit) 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने का फैसला किया है। मोटर वाहन कानून (Motor Vehicle Laws) में बड़े पैमाने पर बदलाव कर रहे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन वाहनों की इंजन क्षमता 50 सीसी और मोटर पावर अधिकतम 1500 वाट निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है।

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Pic Social media

स्पीड लिमिट और इंजन-पावर क्षमता पर विशेष ध्यान

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मौजूदा कानून में 67 संशोधन प्रस्ताव पेश किए हैं, जिन पर लोग 15 अक्टूबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इन संशोधनों से संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में रखे जाने की पूरी संभावना है। संशोधन के प्रस्ताव में बताया गया है कि 16 वर्ष पूरी कर चुके किशोर-किशोरी इलेक्टि्रक दोपहिया वाहन सार्वजनिक स्थानों पर चला सकते हैं, लेकिन उनमें डिजाइन स्पीड लिमिट और इंजन-पावर क्षमता (Engine power capacity) की सीमा का विशेष ध्यान रखा गया हो। 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति इनके अतिरिक्त कोई दूसरा वाहन नहीं चला सकता है।

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इनको नहीं मिलेगा लर्नर लाइसेंस

सड़क परिवहन मंत्रालय इसके पहले राज्यों से इन वाहनों पर विशेष ध्यान देने की भी बात कर चुका है, क्योंकि इसको लेकर लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि तमाम ऐसे वाहन बिक रहे हैं जिनकी इंजन क्षमता भी मानक से कहीं अधिक है और डिजाइन स्पीड भी। जुवेनाइल ड्राइविंग पर ही और ज्यादा ध्यान देते हुए मंत्रालय ने यह नियम भी प्रस्तावित किया है कि सामान्य परिस्थितियों में 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को आटोमैटिक गियर वाले वाहन का लर्नर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। केवल उसके अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही उन्हें लर्नर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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लाइसेंस भी हो सकता है जब्त

इसके साथ ही हल्के मोटर वाहनों की एक नई श्रेणी बनाने के साथ ही मध्यम भार और यात्री वाहनों और भारी भार और यात्री वाहनों के ड्राइवरों पर स्पीड लिमिट के उल्लंघन पर न्यूनतम 2 हजार और अधिकतम 4 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। अगर-अगर फिर से की जाती है तो ऐसे ड्राइवरों का लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है।