FasTag: अगर आपकी गाड़ी में लगा है फास्टैग, तो नहीं देना होगा टोल
FasTag: भारत में टोल कलेक्शन प्रणाली में बड़ा बदलाव हो रहा है, नए टोल सिस्टम लागू होने जा रहा है जो जीपीएस आधारित है और इसमें सैटेलाइट (Satellite) के माध्यम से पैसा कटेगा। नए टोल सिस्टम में हाइवे पर शुरुआती 20 किलोमीटर का सफर फ्री में करने की व्यवस्था है और अगर इससे ज्यादा का सफर करने पर आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स चुकाना होगा। लेकिन, क्या आप जानते हैं पहले से एक ऐसा नियम है, जिसके माध्यम से आप पहला टोल फ्री में पार कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको पहले टोल पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे यहां तक कि फास्टैग (Fastag) से भी पैसे नहीं केटेंगे।
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आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या नियम है, जिसके माध्यम से आपका पहला टोल फ्री हो सकता है और अगर आपका घर किसी हाइवे के पास है तो आपके लिए यह नियम काफी काम आएगा। तो जानते हैं क्या है ये नियम…
जानिए इस नियम के बारे में.
आपको बता दें कि यह नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनका घर किसी हाइवे के आस पास है। अगर आपके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी में कोई टोल प्लाजा पड़ता है और आपका उस हाइवे पर आना-जाना लगा रहता है तो आपका ये टोल बच सकता है। आप बिना टोल दिए भी उस प्लाजा से आ जा सकते हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय के सेकेट्री अनुराग जैन ने बताया है कि सैटेलाइट सिस्टम में जो 20 किलोमीटर फ्री ट्रैवल की सुविधा मिल रही है, वो व्यवस्था पहले से भी है।
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नेशनल हाइवे फीस (Determination of Rates and Collection) नियम 2008 के मुताबिक, ऐसे में जिन लोगों की गाड़ी में फास्टैग लगा है और वो उनके घर से 20 किलोमीटर की रेंज में कोई टोल प्लाजा पड़ता है तो उस स्पेसिफिक टोल से फ्री में जा सकते हैं। इस स्थिति में उन लोगों का टोल टैक्स नहीं देना होगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद क्या होगा
अगर आपका घर हाइवे के किसी टोल प्लाजा (Toll Plaza) के पास में है तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप उस टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं या आपका घर है। इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफाई होने पर आपको किसी एक स्पेसिफिक गाड़ी के लिए छूट मिल जाएगी। लेकिन, यह छूट सिर्फ एक ही टोल प्लाजा तक ही सीमित रहेगी। यानी आप इस टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए जा सकते हैं।
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इसके लिए आपको एड्रेस को टोल प्लाजा से वेरिफाई करवाना जरूरी है और फिर उस डॉक्यूमेंट को सब्मिट करते हुए फास्टैग अप्लाई करना होगा। लेकिन, जब नई टोल व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, उस समय नेशनल हाइवे पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा। उस समय आपको नई व्यवस्था के हिसाब से ही टोल देना होगा।