Property से मिली रकम ऐसी होगी टैक्स फ्री, पढ़िए पूरी खबर
Property News: अगर आप भी प्रॉपर्टी (Property) से मिली रकम को टैक्स फ्री कराना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि इस बार के बजट में देश में सबसे ज्यादा चर्चा कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) के रूप में लिया जा रहा है। प्रॉपर्टी हो या सोना या फिर शेयर सभी पर हुए मुनाफे पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह के टैक्स की गणना के लिए सरकार ने कई फॉर्मूले भी तैयार किए हैं और इस पर करदाताओं को कई तरह की छूट भी मिल रही है। ऐसी ही एक सुविधा मिलती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS) के तहत। आपको बता दें कि यह एक खास तरह का अकाउंट है, जो कैपिटल गेन पर टैक्स लगने से बचाने के लिए खुलवाया जाता है, फिर चाहे क्यों न आपका कैपिटल गेन किसी भी श्रेणी का हो।
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इनकम टैक्स (Income Tax) कानून के तहत अगर आप अपने कैपिटल गेन (Capital Gains) यानी प्रॉपर्टी या सोने से हुए लाभ पर टैक्स से बचना चाहते हैं तो इसे तय समय सीमा के भीतर री-इनवेस्ट यानी दोबारा निवेश करना होता है और वह भी सरकार के बताए विकल्पों में। ज्यादातर निवेशकों को अपने कैपिटल गेन को दोबारा निवेश करने के बारे में जानकारी तो होती है लेकिन इस अकाउंट के बारे में कम ही लोगों को पता होता है। आइए हम आपको इसकी डिटेल देते हैं कि कैसे यह काम करता है और कैसे इसे खुलवाया जा सकता है।
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जानिए क्या होता है CGAS खाता
साल 1988 में पहली बार सरकार ने इस तरह के खाते की पेश की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स कानून के तहत आपको अपने कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए उसे तय समय सीमा के अन्दर ही फिर से निवेश करना होता है। कई बार निवेशक कुछ वजहों से ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस रकम को अगर आप CGAS खाते में जमा कर सकते हैं तो यह टैक्स छूट के दायरे में आ जाता है। अगर आपने निवेश भी नहीं किया और इस खाते में जमा भी नहीं कराया तो निश्चित रूप से आपको हुए लाभ यानी मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स वसूला जाएगा।
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10 करोड़ तक जमा कर सकते हैं पैसे
इनकम टैक्स कानून की धारा 54, 54B, 54D, 54F, 54G और 54GA के तहत निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स से बचने का मौका दिया जाता है। यह धारा तय समय के अन्दर फिर से निवेश करने पर मुनाफे पर टैक्स से छूट दिलाती है और ऐसा माना जाता है कि आपने मुनाफा अभी कमाया ही नहीं और आपकी राशि निवेश में ही है। टाइम लाइन चूकने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए आपको CGAS अकाउंट में पैसे डालेने होंगे। हालांकि, यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि इस खाते में 10 करोड़ से ज्यादा की रकम नहीं जमा की जा सकती है।
कहां खुलवाएं CGAS अकाउंट
CGAS अकाउंट एसबीआई सहित किसी भी शिड्यूल बैंक शाखा में खोला जा सकता है। यह पैसा कैश, चेक, डीडी या किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। बैंक दो तरह से खाता खोलते हैं। टाइप-ए खाते को बचत खाते की तरह लिया जाता है और इस पर बचत खाते जितना ही ब्याज भी मिलता है। वहीं, टाइप-बी खाता एफडी की तरह काम करता है। इस पर आपको एफडी जितना ब्याज भी मिलेगा, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड तय होता है, जो अधिकतम 3 साल हो सकता है।