Love Jihad के दोषी को ताउम्र जेल: CM Yogi
Love Jihad: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी (CM Yogi) कड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर काफी सख्त हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में लव जिहाद करने वालों को सीदे उम्रकैद की सजा होगी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा सदन में लव जिहाद से सम्बंधित बिल पास हो गया है। यूपी की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक सोमवार को पेश किया। जो पास कर दिया गया है। इसमें लव जिहाद जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है।
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लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और उनकी सरकार लगातार कड़ाई से एक्शन लेती नजर आई है। क्योंकि इसकी आड़ में चल रहे धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाने के लिये कई प्रयास किये गए हैं। लव जिहाद को लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने मुद्दा बनाया था। इसके बाद से इसको लेकर योगी सरकार ने सख्त कानून बनाने की कोशिश की और इसके प्रावधानों को और कड़ा बनाया है। अब जो बिल पास हुआ है उसके मुताबिक लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय करेगी।
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इस बिल को लाने से पहले योगी सरकार ने कहा था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित- पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय होगी। नए बिल में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी सजा और जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लव जिहाद की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब इसका भी दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसकी सूचना लिखित तौर पर कोई भी पुलिस को दे सकता है। सूचना मिलने पर जांच होगी।
आपको बता दें कि अब तक ऐसा कोई भी कानून देश भर में लागू नहीं हुआ था। जिसमें लव जिहाद से संबंधित मामलों में सजा का प्रावधान हो। ऐसे में लव जिहाद के खिलाफ उम्रकैद का प्रावधान सिर्फ यूपी में ही लागू हुआ है। इसे लेकर संत समाज की प्रतिक्रिया भी सामने आयी है, संतों ने इस कानून का स्वागत करते हुए योगी सरकार की तारीफ की है।
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जानिए नए कानून में क्या है सजा का प्रावधान
नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।
लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।
लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है।
2020 में बना था पहला कानून
आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद योगी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा।