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RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया..कहीं आपका खाता तो इस बैंक में नहीं?

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RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक और बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक (Banaras Merchantile Co-operative Bank), वाराणसी की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए उसका लाइसेंस रद्द (License Cancelled) कर दिया है। आरबीआई (RBI) ने लाइसेंस कैंसिल (License Cancelled) करते हुए कहा कि परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई, 2024 को कारोबारी समय के बाद बैंकिंग (Banking) कारोबार करना बंद कर देगा।

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जानिए अब लोगों का पैसा कैसे मिलेगा

यूपी के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोझ किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के द्वारा दिए गए आकड़ों के मुताबिक, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अपनी पूरी जमा राशि लेने के हकदार हैं।

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि पर 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हक रखते हैं। आरबीआई ने आगे कहा है कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इसका जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में लाभकारी नहीं है।

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हो चुका है इतने करोड़ का भुगतान

RBI ने कहा कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति की वजह से बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया है।