Rule Change

ध्यान दीजिये..1 October से बदलने जा रहे ये 6 नियम

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इनकम टैक्स से जुड़े इन 6 नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव हो रहा है।

Rule Change: इनकम टैक्स से जुड़े इन 6 नियमों में 1 अक्टूबर (1 October) से बदलाव हो रहा है। इस साल जुलाई में पेश हुए बजट में इन नियमों के बारे में कहा गया था। जो बदलाव होंगे उनमें आधार कार्ड (Aadhar Card), एसटीटी, टीडीएस दर आदि शामिल हैं। कोई रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) करता हो या पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहा हो, सभी को इन नियमों में बदलाव के बारे में जानना चाहिए। इन नियमों के बारे में पता न होने पर कई तरह की परेशानियों में घिर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
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बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्‍स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था। इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं। इन बदलावों में Aadhaar Card, STT, TDS रेट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस, डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्‍वास स्‍कीम 2024, शेयर बायबैक हैं।

आधार कार्ड (Aadhar Card)

आधार संख्या के बदले आधार नामांकन आईडी, आईटीआर में आधार और पैन आवेदनों का हवाला देने की अनुमति देने वाले प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू नहीं होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि पैन दुरुपयोग और डुप्लिकेशन रोका जा सके।

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सिक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स (STT)

वायदा और विकल्प (F&O) ट्रेडिंग पर लागू सिक्‍योरिटी लेनदेन कर (STT) 1 अक्टूबर, 2024 से बढ़ने वाला है। खासतौर से इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्‍शन (F&O) के लिए टैक्‍स की रेट्स क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा, शेयर बायबैक से मिले इनकम पर अब लाभार्थियों की टैक्‍स योग्य आय के आधार पर टैक्‍स लगाया जाएगा। इसके अलावा, विकल्प बिक्री पर STT प्रीमियम के 0.0625 प्रतिशत से बढ़कर 0.1 प्रतिशत हो जाएगा।

डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्‍वास स्‍कीम (Direct Tax Dispute to Vishwas Scheme)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स विवादों के मामलों में लंबित अपीलों का निपटान करने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 की घोषणा की है। इसे डीटीवीएसवी 2024 के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना एक अक्टूबर से लागू होगी। इसमें ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है।

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस (Floating Rate Bond TDS)

बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर, 2024 से स्पेसिफाइड केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड, जिनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड शामिल हैं, से स्रोत पर कर कटौती (TDS) 10 प्रतिशत की दर से काटी जाएगी। यहां 10 हजार रुपये की लिमिट है, जिसके बाद टैक्स काटा जाता है। इसका मतलब है कि यदि पूरे वर्ष में अर्जित राजस्व 10 हजार रुपये से कम है, तो कोई TDS नहीं है।

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टीडीएस रेट्स (TDS Rates)

केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दरों को वित्त विधेयक में मंजूरी दी गई थी। सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत पेमेंट के लिए TDS रेट को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए भी TDS दर में कमी की गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया गया।

  • धारा 194DA – जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान
  • धारा 194G – लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन
  • धारा 194H – कमीशन या ब्रोकरेज
  • हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा किराए के भुगतान के संबंध में धारा 194-IB
  • नामित व्यक्तियों या HUF द्वारा कुछ राशियों के भुगतान के संबंध में धारा 194M
  • म्यूचुअल फंड यूनिट फिर से खरीदने या UTI से संबंधित भुगतानों पर धारा 194F के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

शेयर बायबैक (Share Buyback)

1 अक्टूबर से शेयरों का बायबैक शेयरधारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा, किसी भी कैपिटल गेन या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा।