New Year 2024: क्रिसमस (Christmas) और नया साल (New Year 2024) आने वाला है, ऐसे में बहुत से लोग अपने घर पर ही पार्टी करने का सोच रहे होगें। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पार्टी करना कहीं आपको महंगा न पड़ जाए। आपको बता दें कि नोएडा (Noida) या ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में रहने वाले घर या किसी सामुदायिक हॉल में आयोजित पार्टी में अगर बिना लाइसेंस के शराब (Liquor) परोसा जाता है तो यह नियमों को तोड़ना होगा।
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गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) के जिला आबकारी अधिकारी (DEO) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि घर हो या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अधिकारी ने आगे कहा कि आबकारी नियमों के बारे में लोगों की कम जागरूकता के मद्देनजर अधिकारियों ने कल्याण संघों (RWA) और नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है और उन्हें अल्प समय के लिये लाइसेंस हासिल करने के दिशानिर्देशों की जानकारी दे रहे हैं।
आबकारी विभाग ने की ये व्यवस्था
सुबोध श्रीवास्तव (Subodh Srivastava) ने बताया कि अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोस रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए हो या दूसरे राज्य में, यह पूरी तरह से अवैध है। इस पर आबकारी विभाग (Excise Department) की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होगी, इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है।