Noida-ग्रेटर नोएडा..आयुर्वेदिक दवाएं खरीदने वाले ये खबर पढ़ लीजिए

Spread the love

Greater Noida News: नोएडा ग्रेटर नोएडा में मिलावट की बीमारी अब आयुर्वेदिक दवाओं (Ayurvedic Medicines) में भी मिलने लगी है। शासन स्तर से हुई जांच में आयुर्वेद की 10 दवाएं नकली मिली हैं। साथ ही 22 में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट पाई गई है। गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में 32 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेः Noida-ग्रेटर नोएडा..सोसायटी में रेन डांस के आयोजन पर बड़ी खबर आ गई

Pic Social Media

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करने के लिए tau.id/2iy6f लिंक पर क्लिक करें

नोएडा ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में 32 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर लगा बैन लगा दिया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों ने की है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी ने बताया शासन की ओर से इन दवाओं की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है।

मिलावटी और नकली होने का चला पता

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी गौतमबुद्ध नगर धर्मेंद्र कुमार (Dharmendra Kumar) ने बताया कि शासन को साल 2022 से अब तक लगातार मिल रही शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर विभिन्न जनपदों में समय-समय पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयुर्वेदिक औषधि फार्मेसी और विक्रेताओं का निरीक्षण करते हुए सैंपल एकत्रित किए थे।

यह सैंपल (Sample) सीतापुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, गौतमबुद्ध नगर और कानपुर से दिए गए थे। इन सैंपल को गवर्नमेंट एनालिस्ट आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन ट्रेनिंग लैबोरेट्री को भेजा गया था। इसमें से कुछ दवा मिलावटी पाई गई और कुछ दवा नकली निकली।

इन दवाओं में मिली मिलावट

इनमें ऑर्थोनिल, योगी केयर, झंडू लालिमा, हाईपावर मूसली, हेपालिव और लिव-52 सिरप जैसी दवाएं शामिल है। मंडूर भस्म व दारुहरिद्रा का मिश्रण मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। मानक विरुद्ध पाई गई दवाओं में प्रेडनिसोलोन व बीटामेथासोन नामक स्टेरॉयड, आइबूप्रोफेन व डाइक्लोफिनेक नामक दर्द निवारक, ग्लीम्पैराइड नामक मधुमेह की दवा व सिल्डेनाफिल नामक यौन उत्तेजना की दवा का मिलावट पाया गया है।

इन दवाओं की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के धारा 33 का संज्ञान लेते हुए की गई है। औषधि प्रसाधन अधिनियम एवं औषधि प्रसाधन नियमावली में संगत प्रावधानों के उल्लंघन पर ऐसी गलत औषधियों को जब्त करने उन्हें नष्ट करने के साथ-साथ सम्बंधित फर्मों, व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दायर करने को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय ने आदेश जारी किया है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया शासन की ओर से इन दवाओं की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है।