Challan

गाड़ी चलाने वाले दें ध्यान..Challan को लेकर आ गई बड़ी ख़बर

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गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए Traffic Challan से जुड़ी अच्छी खबर पढ़िए

Traffic Challan: वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि सड़क पर एक छोटी सी गलती पर भी ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) हो जाता है और जुर्माने के रूप में मोटी रकम भरना पड़ता है। लेकिन अब बहुत ही जल्द आपको ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। आम लोगों की सुविधा के लिए और उन्हें ट्रैफिक फाइन (Traffic Fine) निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि का 50 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) के पास भेजी है।

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Pic Social media

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के इस प्रस्ताव के तहत मौके पर चालान के भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी साथ ही काटे जा चुके मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के अन्दर या बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटारा कराना भी जरूरी होगा।

चालान पर मिलेगी छूट

इस प्रस्ताव के मुताबिक, लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) की 37 धाराओं के तहत होने वाले चालान में छूट पा सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार चालान में छूट का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना ट्रैफिक जुर्माना तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे काफी समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके।

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इनकी बढ़ जाएगी शक्तियां

बता दें कि इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि इन धाराओं के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) भी अब चालान काट सकेंगे।

बस लेन में खड़े वाहनों का एटीआई काट सकेंगे चालान

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ऑपरेशनल आवर के दौरान बस लेन पर मौजूद रहने वाले एटीआई को सशक्त बनाने से उसी समय पर चालान सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों विशेषकर बसों के सुचारू कामकाज में मदद मिल सकेगी। उनके अनुसार विभिन्न अधिकारियों को जुर्माने की राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाने के इस फ़ैसले से ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को भी बढ़ते कार्यभार से थोड़ा आराम मिलेगा।

इन नियमों को तोड़ने पर ही मिलेगी छूट

इस प्रस्ताव में हिट एंड रन जैसे अपराधों में छूट न देने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि जिन पर छूट मिलेगी उनमें लालबत्ती जंप, स्टाप लाइन जंप, सीट बेल्ट नहीं पहनना, तेज रफ्तार, ओवर लोड, गलत लेन में चलना, दोपहिया पर तीन सवारी, हेलमेट नहीं पहनना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना आदि शामिल किया गया है।