ED की गिरफ़्तारी के विरोध में SC पहुंचे दिल्ली के CM केजरीवाल..कोर्ट से लगाई गुहार

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Arvind Kejriwal: राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। हालांकि बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच फिलहाल नहीं बनेगी ऐसे में सोमवार से पहले अब सुनवाई होने की गुंजाईश नहीं है क्योंकि इस बीच कोर्ट की छुट्टी भी है।
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आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दी। जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं करती है और रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता।

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सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया, जिसके बाद पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद पिछले सप्ताह मामले को सुरक्षित रख लिया था। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तर्क दिया था कि मामला समय संबंधी मुद्दों को प्रदर्शित करता है और याचिकाकर्ता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में होने वाले 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में आप को नुकसान होगा।

ईडी ने याचिका का विरोध करते दलील दी कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होगा।